मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, अध्यादेश लाकर खारिज किया '13 प्‍वाइंट रोस्‍टर'

PM Narendra Modi hold last Cabinet meeting Ahead of Lok Sabha elections
मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, अध्यादेश लाकर खारिज किया '13 प्‍वाइंट रोस्‍टर'
मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, अध्यादेश लाकर खारिज किया '13 प्‍वाइंट रोस्‍टर'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले मोदी कैबिनेट की आखिरी बैठक गुरुवार को हुई। इस बैठक में मोदी सरकार ने दलित-आदिवासियों और ओबीसी के पक्ष में बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक में 13 प्वॉइंट रोस्टर को खारिज कर दिया है। केंद्र ने "13 प्वॉइंट रोस्टर" को पलटकर "200 प्वॉइंट रोस्टर" सिस्टम लागू करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब यूनिवर्सिटी की नौकरियों में पहले जैसा ही आरक्षण मिलेगा। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने इसकी जानकारी दी।


बनाए जाएंगे 50 नए केंद्रीय विद्यालय
केंद्र की मोदी सरकार ने 13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम की जगह आरक्षण के पुराने 200 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम को बहाल करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है। अनसूचित जाति-जनजाति और ओबीसी को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पुराने सिस्टम के हिसाब से आरक्षण को बहाल करने को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही 50 नए केंद्रीय विद्यालय बनाने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।


कैबिनेट ने अन्य कई बड़े फैसले लिए
अरुण जेटली ने कहा, 13 प्वाइंट रोस्टर की वजह से विश्वविद्यालयों में कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व कम हो जाता, इस वजह से केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाने का फैसला किया है। जेटली ने बताया, चीनी उत्पादन के लिए कैबिनेट ने अतिरिक्त फंड को मंजूरी दी है। आर्थिक मामलों की केंद्रीय समिति ने पश्चिम बंगाल के नरायणगढ़ और ओडिशा के भद्रक के बीच तीसरे रेलवे लाइन के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है।

 

 

अरुण जेटली ने बताया, दिल्ली में जो अनधिकृत कॉलोनियां हैं, उसके लिए दिल्ली के उप राज्यपाल की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी विचार करेगी की जहां लोगों की रिहायश हो गई है वहां लोगों को जमीन का मालिकाना कैसे दिया जाए इस पर विचार किया जाएगा, क्योंकि इन जगहों पर बड़ी आबादी रहती है।

 

 


"13 पॉइंट रोस्टर" पर हो रहा था विवाद
दरअसल यूनिवर्सिटी की नौकरियों में अनसूचित जाति-जनजाति और ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने के नए तरीके "13 प्वाइंट रोस्टर" को लेकर लगातार विरोध हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने "200 प्वाइंट रोस्टर" सिस्टम लागू करने को लेकर मानव संसाधन मंत्रालय और यूजीसी द्वारा दायर स्पेशल लीव पिटीशन को 22 जनवरी को ही खारिज कर दिया था। बाद में सरकार ने पुनर्विचार याचिका भी दायर की थी जिसे कोर्ट ने 28 फरवरी को खारिज कर दिया था।

क्या है 13 प्वाइंट रोस्टर ?
यूजीसी के मुताबिक, जहां 14 से कम पद होंगे वहां 13 प्वाइंट रोस्टर लागू होगा और उससे अधिक सीटें होंने पर 200 प्वाइंट रोस्टर लागू होगा। 13 प्वाइंट रोस्टर में बताया गया है कि कौन से वर्ग के लिए कौन सा क्रम होगा। इसके मुताबिक, पहला, दूसरा और तीसरा पद अनारक्षित होगा। जबकि चौथा पद ओबीसी के लिए और , 6वां पद अनारक्षित के लिए होगा। इसके बाद 7वां पद अनुसूचित जाति के लिए, 8वां पद ओबीसी और फिर 9वां, 10वां, 11वां पद अनारक्षित के लिए होगा। 12वां पद ओबीसी, 13वां अनारक्षित और 14वां पद अनुसूचित जनजाति के लिए होगा।

 

Created On :   7 March 2019 3:33 AM GMT

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