संपत्ति एवं जल कर में नहीं लगेगा अधिभार

Property and water tax will not be surcharge
संपत्ति एवं जल कर में नहीं लगेगा अधिभार
संपत्ति एवं जल कर में नहीं लगेगा अधिभार

राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों के कर आदि पर 22 मार्च से 15 जून 2020 तक के देय अधिभार (सरचार्ज) को माफ कर दिया गया है। ऐसे नागरिक, जो 31 जुलाई 2020 तक नगरीय निकायों के कर जमा करेंगे, उनके लॉकडाउन अवधि को अधिभार की गणना में नहीं लिया जायेगा।

Created On :   7 July 2020 5:02 PM IST

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