रेलवे ने बढ़ाई ओवर लोडिंग पर जुर्माने की दर

Railways impose penalty on overloading rates after 6 years
रेलवे ने बढ़ाई ओवर लोडिंग पर जुर्माने की दर
रेलवे ने बढ़ाई ओवर लोडिंग पर जुर्माने की दर

डिजिटल डेस्क, भोपाल। केंद्रीय रेलवे बोर्ड ने सीमेंट और फ्लाई ऐश ढोने वाली वेगनों में ओवर लोडिंग पर जुर्माने की दरें छह साल बढ़ा दी हैं। इसके लिये नियमों में संशोधन भी कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि सीमेंट और फ्लाई ऐश को बिना बोरी में डाले लूज में ले जाने के लिये BCCW वेगनों का इस्तेमाल होता है। इन्हें बोगी कवर्ड वेगन फार सीमेंट एण्ड फ्लाई ऐश कहा जाता है। इसमें सीमेंट फैक्ट्रियों और थर्मल ताप विद्युत गृहों से सीधे सीमेंट व फ्लाई ऐश इन बोगियों में ढोई जाती है। इन बोगियों में नीचे लूज माल निकालने का मेकेनिकल मार्ग भी बना रहता है। इन बोगियों से आने वाले लूज माल की बाद में बोरियों में पैंकिंग होती है। प्राय: सीमेंट फैक्ट्रियां सीमेंट की ताप विद्युत गृह फ्लाई ऐश की इन बोगियों में ओवर लोडिंग कर देते हैं। इस पर रेलवे बोर्ड जुर्माना वसूलता है।

नवीन प्रावधान के अनुसार, वर्ष 2012 में निर्धारित की गई जुर्माने की दरों में दजाफा किया गया है। अब यदि इन वेगनों में आधे टन तक ओवर लोडिंग है तो उस पर पहले की तरह कोई जुर्माना नहीं लगेगा। यदि ओवर लोडिंग आधे टन से ज्यादा लेकिन साढ़े तीन टन तक है तो उस पर माल भाड़ा की दोगुनी के स्थान पर तीन गुना दर लगेगी। यदि ओवर लोडिंग साढ़े तीन टन से अधिक है तो उस पर जुर्माना उच्चतम श्रेणी पर लगने वाली माल भाड़ा की दर का तीन गुना के स्थान पर पांच गुना लगेगी। ज्ञातव्य है कि BCCW वेगन में 68 टन माल ही आ सकता है परन्तु सीमेंट फैक्ट्रियां और ताप विद्युत गृह इससे माल इन वेगनों में डाल देती हैं। इसका असर इन वेगनों के आवागमन पर तो पड़ता ही है, साथ ही पटरियों पर भी अनावश्यक भार पड़ता है।भोपाल रेलवे स्टेशन के डिविजनल कमर्शियल इन्स्पेक्टर सचिन कुमार का कहना है ‘रेलवे बोर्ड BCCW वेगनों में ओवर लोडिंग पर जुर्माने की दरें रिवाईस करता है। पहले भी उसने जुर्माने की दरें निर्धारित की थीं।’

Created On :   31 March 2018 12:32 PM IST

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