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दिल्ली में सोमवार से पाबंदियों के साथ खुलेंगे धार्मिक स्थल

हाईलाइट
- दिल्ली में सोमवार से पाबंदियों के साथ खुलेंगे धार्मिक स्थल
नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)। दिल्ली में करीब तीन महीने बाद धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं। इसको लेकर दिल्ली की मस्जिदों, मंदिरों में तैयारियां पूरी हो गई हैं। सभी धार्मिक स्थलों पर सेनिटाइजेशन हो रहा है, साथ ही भक्तों के लिए मंदिरों और मस्जिदों में निशान बनाए गए हैं, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके और कोरोना के संक्रमण से भी बचा जा सके।
दिल्ली की जामा मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने आईएएनएस से कहा, हमें मस्जिदों में एहतियात बरतनी होगी, ताकि संक्रमण से बचें और आनेवाले नमाजियों को भी बचाएं। हमने लोगों से अपील की है कि मस्जिद में आने से पहले अपने घर से ही हाथ-मुंह धोकर आएं, मस्जिद की किसी भी चीज को न छुएं। नमाज पढ़ने के लिए अपने घर से चटाई भी साथ लेकर आएं। हमने छोटे बच्चों और 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गो को भी मस्जिद में आने से मना कर दिया है।
दिल्ली में कालकाजी मंदिर और झंडेवालान मंदिर भक्तों के आगमन लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन इस समय दर्शन पहले की तरह नहीं होंगे। दर्शन करते वक्त भक्तों को नियमों का पालन करना होगा। मंदिरों में लगी घंटियों को कपड़े से ढक दिया गया है। साथ ही मंदिरों में प्रसाद का वितरण भी नहीं होगा। जो भी भक्त दर्शन करने के लिए आएगा, उनको दूसरे भक्तों से दूरी बनानी होगी।
मंदिर के पुजारी ने बताया, हमें भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि सभी भक्तों को नियमों के अनुसार दर्शन हो सकें और संक्रमण से भी बचा जा सके। हम मंदिर में समय-समय पर सेनिटाइजेशन भी करना होगा।
दिल्ली की चांदनी चौक स्थित फतेहपुरी मस्जिद में भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए जगह-जगह निशान बनाए गए हैं। जहां लोग नमाज पढ़ने से पहले वुजू करते हैं, उस जगह को बंद कर दिया गया है। मस्जिद में 50 फीसदी ही लोग नमाज पढ़ने आएंगे। नमाज पढ़ने के बाद कोई भी शख्स मस्जिद में नहीं रुकेगा और किसी से भी हाथ नहीं मिलाएगा।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।