एनएलएटी 2020 को चुनौती देनी वाली याचिका पर एससी सोमवार को सुनाएगा फैसला

SC to hear verdict on petition challenging NLAT 2020
एनएलएटी 2020 को चुनौती देनी वाली याचिका पर एससी सोमवार को सुनाएगा फैसला
एनएलएटी 2020 को चुनौती देनी वाली याचिका पर एससी सोमवार को सुनाएगा फैसला
हाईलाइट
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नई दिल्ली, 17 सितम्बर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट अलग से एनएलएटी-2020 प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाने की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाएगा। इस परीक्षा को नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरू(एनएलएसआईयू) ने आयोजित करवाया था।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी और एम.आर. शाह की पीठ ने कहा, पार्टियों की तरफ से वकील को सुना गया। फैसला सुरक्षित। पार्टियों के वकील को शुक्रवार तक लिखित नोट दाखिल करने की इजाजत दी जाती है। फैसला 21 सितंबर को सुनाया जाएगा।

एनएलएसआईयू के पूर्व कुलपति आर. वेंकट राव और राकेश कुमार अग्रवाल, विश्वविद्यालय के छात्रों के अभिभावक ने अधिवक्ता विपिन नायर के जरिए अपनी प्रतिक्रिया अदालत के समक्ष रखी।

नायर ने कहा, यह भी प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है कि उत्तरदाता नंबर 1 / एनएलएस विश्वविद्यालय और उत्तरदाता नंबर 2 / कुलपति दोनों ने कभी भी, किसी भी समय छात्र समुदाय या संघ को सूचित नहीं किया कि सीएलएटी से इतर एक स्वतंत्र परीक्षा कराना एक समानांतर कदम है।

वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दतार और साजन पोवाया विश्वविद्यालय और कुलपति का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

दतार ने पीठ के समक्ष कहा कि सीएलएटी में शामिल होने का यह मतलब नहीं है कि विश्वविद्यालय ने अपनी स्वायत्ता को सरेंडर कर दिया है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि एनएलएसआईयू, सीएलएटी से बाहर नहीं निकला है और वह अगले साल इसमें शामिल हो जाएगा।

उन्होंने कहा, इस साल, हमने जीरो ईयर को टालने के लिए अलग से परीक्षा करवाने का फैसला किया।

इसपर पीठ ने पूछा कि फिर परीक्षा की अवधि को 2 घंटे से घटाकर 45 मिनट क्यों कर दिया गया और छात्रों को परीक्षा के बारे में बमुश्किल 10 दिन पहले बताया गया।

इससे पहले 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एनएलएसआईयू को एनएलएटी-2020 करवाने के लिए हरी झंडी दी थी, लेकिन याचिका लंबित रहने तक नतीजे घोषित नहीं करने के लिए कहा था।

आरएचए/एएनएम

Created On :   17 Sept 2020 7:30 PM IST

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