गाजियाबाद में 31 मई तक धारा-144 लागू

Section-144 applies till May 31 in Ghaziabad
गाजियाबाद में 31 मई तक धारा-144 लागू
गाजियाबाद में 31 मई तक धारा-144 लागू

गाजियाबाद, 5 मई (आईएएनएस)। गाजियाबाद जिले में 31 मई तक धारा 144 बढ़ा दी गई है। इस आशय के आदेश सोमवार को जिलाधिकारी ने जारी किए। आदेश में साफ कहा गया है कि सख्ती लॉकडाउन वाली ही बनी रहेगी, चाहे वह जिले की सीमाओं पर हो या फिर जिले के अंदर।

डीएम अजय शंकर पांडेय द्वारा यह नया आदेश उन्हीं के 17 मार्च, 2020 के आदेश के क्रम में जारी किया गया है। नए आदेश के मुताबिक, फिलहाल सब कुछ जिले में 31 मई तक वैसा ही चलेगा जैसा अब तक चला आ रहा है। यानी लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर भले ही 17 मई के बाद तय होगा, मगर 31 मई तक सख्ती पहले जैसी ही रहेगी।

आदेश के मुताबिक, किसी भी सामाजिक कार्यक्रम जैसे शादी विवाह, अंतिम संस्कार के लिए जिला प्रशासन से वैधानिक अनुमति लेना अनिवार्य होगा। शाम सात बजे से प्रात: सात बजे तक अनुमन्य व्यक्तियों, सेवाओं, संस्थानों के अलावा अन्य समस्त गतिविधिया और आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

कहीं भी किसी भी जगह पर गाजियाबाद की सीमा में लोगों के एक जगह पर एकत्रित होने पर सख्त पाबंदी पहले की ही तरह ही 31 मई तक जारी रहेगी। दुकानें भी बंद रहेंगी। सिनेमा हॉल, पार्क, जिम, बार ओटोरियम, स्विमिंग पुल भी बंद रहेंगे। 31 मई तक अगर कोई सड़क पर या फिर गाजियाबाद की सीमा में कहीं पर भी बिना मास्क लगाए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

डीएम द्वारा जारी आदेश में उल्लिखित है कि जो भी इस आदेश का उल्लंघन करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह नया आदेश 31 मई, 2020 मध्य रात्रि तक लागू माना जाएगा।

-- आईएएनएस

Created On :   5 May 2020 10:30 PM IST

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