शरद यादव पहुंचे हाई कोर्ट, राज्यसभा सदस्यता जाने के खिलाफ लगाई याचिका
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शरद यादव अपनी राज्यसभा सदस्यता जाने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं। कोर्ट में याचिका लगाते हुए शरद यादव ने कहा कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराने जाने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला। गौरतलब है कि 4 दिसंबर को शरद यादव के साथ पूर्व सांसद अली अनवर को भी राज्यसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य करार दिया गया था।
बता दें कि जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस साल जुलाई में राजद एवं कांग्रेस के साथ महागठबंधन तोड़कर भाजपा के साथ गठजोड़ कर लिया था। उसके बाद यादव ने विपक्ष से हाथ मिला लिया था। जिसके बाद जेडीयू की दलील थी कि इन दोनों वरिष्ठ सदस्यों ने पार्टी के निर्देशों की अवहेलना कर और विपक्षी दलों के कार्यक्रम में शामिल होकर स्वयं ही अपनी सदस्यता छोड़ दी। इस बात को राज्यसभा के सभापति ने भी माना था।
शरद यादव और अली अनवर ने जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था। शरद यादव ने जेडीयू के खिलाफ जाकर पूरे बिहार में रैली और यात्रा की थी। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव और अली अनवर के इस हरकत के बाद जेडीयू ने दोनों को पार्टी से बाहर निकाल दिया था।
शरद ने दावा किया था कि उनकी अगुआईवाला जेडीयू धड़ा ही असली जेडीयू है और उन्होंने चुनाव आयोग के सामने जेडीयू के चुनाव चिह्न तीर पर अपना दावा किया था। लेकिन चुनाव आयोग ने शरद गुट के दावे को खारिज कर दिया।
राज्यसभा सचिवालय के मुताबिक संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2 (1) (a) के अनुसार दोनों नेताओं की सदस्यता रद्द की गई। शरद यादव का टर्म अभी 5 साल बाकी था जबकि अली अनवर का 6 महीने बाकी था।
शरद यादव की तरफ से याचिका दायर करने वाले वकील का कहना है कि कौन सा गुट असली जनता दल यूनाइटेड है, यह प्रश्न अभी कोर्ट में है और इसपर अंतिम फैसला बाकी है।
Created On :   12 Dec 2017 12:46 PM GMT