सुनंदा पुष्कर मामले में शशि थरूर को मिली अग्रिम जमानत
- कोर्ट ने शशि थरूर को एक लाख रुपए के मुचलके पर अग्रिम जमानत दी है।
- कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर की अग्रिम जमानत आज मंजूर कर ली है।
- कोर्ट ने यह भी कहा है कि शशि थरूर बिना कोर्ट की इजाजत के देश से बाहर नहीं जा सकते।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर की अग्रिम जमानत आज मंजूर कर ली है। कोर्ट ने शशि थरूर को एक लाख रुपए के मुचलके पर अग्रिम जमानत दी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि शशि थरूर बिना कोर्ट की इजाजत के देश से बाहर नहीं जा सकते।
Sunanda Pushkar death case: Delhi"s Patiala House Court grants anticipatory bail to Congress leader Shashi Tharoor pic.twitter.com/ngkWPpYmUo
— ANI (@ANI) July 5, 2018
तिरुवनंतपुरम से सांसद को इस मामले में पहले ही बतौर आरोपी तलब किया जा चुका है। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में अग्रिम जमानत के लिए मंगलवार को अर्जी दाखिल की थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता के विदेश भाग जाने का संदेह व्यक्त करते हुए थरूर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश पर फैसला सुरक्षित रख लिया।
Sunanda Pushkar death case: Shashi Tharoor will have to furnish a bail bond of Rs 1 lakh. He has been granted anticipatory bail by Delhi"s Patiala House Court.
— ANI (@ANI) July 5, 2018
शशि थरूर को अग्रिम जमानत मिलने पर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तंज कसा है। स्वामी ने कहा, "शशि थरूर के लिए इसमें (अग्रिम जमानत) खुशी मनाने के लिए कुछ नहीं है। वह तिहाड़ जेल में नहीं हैं। वह सोनिया और राहुल गांधी के साथ बैठ सकते हैं। वह भी बेल वाले हैं। हां, वह देश छोड़कर नहीं जा सकते और दुनिया के विभिन्न देशों में मौजूद अपनी गर्लफ्रेंड्स से नहीं मिल सकते हैं।"
There is nothing for Shashi Tharoor to celebrate. He is not in Tihar jail, he can sit with Sonia and Rahul Gandhi, they are also bail-wallas: Subramanian Swamy to ANI on Shashi Tharoor getting anticipatory bail in #SunandaPushkar death case pic.twitter.com/RgsuO7XxNR
— ANI (@ANI) July 5, 2018
बता दें कि इस तंज के साथ ही स्वामी ने सोनिया और राहुल गांधी पर निशाना साधा है, क्योंकि सोनिया और राहुल भी नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर बाहर चल रहे हैं। याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने जमानत देने का विरोध किया था और कहा था कि दोनों देश छोड़कर भाग सकते हैं। इस ममाले से जुड़े सभी अहम 17 दस्तावेजों को स्वामी कोर्ट में सौंप चुके हैं।
Created On :   5 July 2018 10:50 AM IST