सुनंदा पुष्कर मामले में शशि थरूर को मिली अग्रिम जमानत

सुनंदा पुष्कर मामले में शशि थरूर को मिली अग्रिम जमानत
हाईलाइट
  • कोर्ट ने शशि थरूर को एक लाख रुपए के मुचलके पर अग्रिम जमानत दी है।
  • कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर की अग्रिम जमानत आज मंजूर कर ली है।
  • कोर्ट ने यह भी कहा है कि शशि थरूर बिना कोर्ट की इजाजत के देश से बाहर नहीं जा सकते।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर की अग्रिम जमानत आज मंजूर कर ली है। कोर्ट ने शशि थरूर को एक लाख रुपए के मुचलके पर अग्रिम जमानत दी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि शशि थरूर बिना कोर्ट की इजाजत के देश से बाहर नहीं जा सकते।

 

 

तिरुवनंतपुरम से सांसद को इस मामले में पहले ही बतौर आरोपी तलब किया जा चुका है। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में अग्रिम जमानत के लिए मंगलवार को अर्जी दाखिल की थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता के विदेश भाग जाने का संदेह व्यक्त करते हुए थरूर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

 

 

शशि थरूर को अग्रिम जमानत मिलने पर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तंज कसा है। स्वामी ने कहा, "शशि थरूर के लिए इसमें (अग्रिम जमानत) खुशी मनाने के लिए कुछ नहीं है। वह तिहाड़ जेल में नहीं हैं। वह सोनिया और राहुल गांधी के साथ बैठ सकते हैं। वह भी बेल वाले हैं। हां, वह देश छोड़कर नहीं जा सकते और दुनिया के विभिन्न देशों में मौजूद अपनी गर्लफ्रेंड्स से नहीं मिल सकते हैं।"

 

 

बता दें कि इस तंज के साथ ही स्वामी ने सोनिया और राहुल गांधी पर निशाना साधा है, क्योंकि सोनिया और राहुल भी नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर बाहर चल रहे हैं। याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने जमानत देने का विरोध किया था और कहा था कि दोनों देश छोड़कर भाग सकते हैं। इस ममाले से जुड़े सभी अहम 17 दस्तावेजों को स्वामी कोर्ट में सौंप चुके हैं।

Created On :   5 July 2018 5:20 AM GMT

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