- एंटीलिया केस: कार मालिक मनसुख हिरेन के मुंह में ठुंसे थे 5 रुमाल, गहराया हत्या का शक
- टीएमसी ने जारी की 291 उम्मीदवारों की लिस्ट, ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेगी
- असम: BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, माजुली से लड़ेंगे CM सर्बानंद
- PM मोदी ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवॉर्ड से सम्मानित
- ऋषभ पंत भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक जमाने वाले दुनिया के सिर्फ दूसरे विकेटकीपर बने
सुनंदा पुष्कर मामले में शशि थरूर को मिली अग्रिम जमानत
हाईलाइट
- कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर की अग्रिम जमानत आज मंजूर कर ली है।
- कोर्ट ने शशि थरूर को एक लाख रुपए के मुचलके पर अग्रिम जमानत दी है।
- कोर्ट ने यह भी कहा है कि शशि थरूर बिना कोर्ट की इजाजत के देश से बाहर नहीं जा सकते।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर की अग्रिम जमानत आज मंजूर कर ली है। कोर्ट ने शशि थरूर को एक लाख रुपए के मुचलके पर अग्रिम जमानत दी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि शशि थरूर बिना कोर्ट की इजाजत के देश से बाहर नहीं जा सकते।
Sunanda Pushkar death case: Delhi's Patiala House Court grants anticipatory bail to Congress leader Shashi Tharoor pic.twitter.com/ngkWPpYmUo
— ANI (@ANI) July 5, 2018
तिरुवनंतपुरम से सांसद को इस मामले में पहले ही बतौर आरोपी तलब किया जा चुका है। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में अग्रिम जमानत के लिए मंगलवार को अर्जी दाखिल की थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता के विदेश भाग जाने का संदेह व्यक्त करते हुए थरूर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश पर फैसला सुरक्षित रख लिया।
Sunanda Pushkar death case: Shashi Tharoor will have to furnish a bail bond of Rs 1 lakh. He has been granted anticipatory bail by Delhi's Patiala House Court.
— ANI (@ANI) July 5, 2018
शशि थरूर को अग्रिम जमानत मिलने पर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तंज कसा है। स्वामी ने कहा, 'शशि थरूर के लिए इसमें (अग्रिम जमानत) खुशी मनाने के लिए कुछ नहीं है। वह तिहाड़ जेल में नहीं हैं। वह सोनिया और राहुल गांधी के साथ बैठ सकते हैं। वह भी बेल वाले हैं। हां, वह देश छोड़कर नहीं जा सकते और दुनिया के विभिन्न देशों में मौजूद अपनी गर्लफ्रेंड्स से नहीं मिल सकते हैं।'
There is nothing for Shashi Tharoor to celebrate. He is not in Tihar jail, he can sit with Sonia and Rahul Gandhi, they are also bail-wallas: Subramanian Swamy to ANI on Shashi Tharoor getting anticipatory bail in #SunandaPushkar death case pic.twitter.com/RgsuO7XxNR
— ANI (@ANI) July 5, 2018
बता दें कि इस तंज के साथ ही स्वामी ने सोनिया और राहुल गांधी पर निशाना साधा है, क्योंकि सोनिया और राहुल भी नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर बाहर चल रहे हैं। याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने जमानत देने का विरोध किया था और कहा था कि दोनों देश छोड़कर भाग सकते हैं। इस ममाले से जुड़े सभी अहम 17 दस्तावेजों को स्वामी कोर्ट में सौंप चुके हैं।
कमेंट करें
Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।