#ADHAAR : केंद्र के नोटिफिकेशन पर रोक से इनकार
एजेंसी, नई दिल्ली। आधार को सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए अनिवार्य सम्बन्धी केंद्र की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इनकार कर दिया।
जस्टिस एएम खानविलकर और नवीन सिन्हा की वेकेशन बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की महज इस आशंका के आधार पर अंतरिम रोक नहीं लगाई जा सकती कि आधार कार्ड न होने पर हितधारकों को सरकारी योजनाओं के फायदे से महरूम कर दिया जा सकता है। बेंच ने 9 जून को पारित अपने उस आदेश का हवाला दिया, जिसमें पैन कार्ड और आईटी रिटर्न ने लिए आधार की अनिवार्यता को बरकरार रखा गया था। हालांकि संवैधानिक पीठ ने यह कहते हुए इस पर आंशिक रोक लगाई थी कि यह प्रायवेसी का मुद्दा है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान एडिशनल सोलिसिटर जनरल ने कहा कि केंद्र ने उन लोगों के लिए आधार कार्ड बनवाने की डेडलाइन 30 जून से बढ़ाकर 30 सितम्बर कर दिया है।
याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने कोर्ट से केंद्र को यह निर्देश जारी करने का आग्रह किया कि आधार न होने पर किसी भी व्यक्ति को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल आशंका के आधार पर इस तरह का कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जा सकता है।
Created On :   27 Jun 2017 7:04 AM GMT