सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन पर सुनवाई पूरी
- सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन पर सुनवाई पूरी
नई दिल्ली, 3 सितम्बर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सरकार की 20,000 करोड़ रुपये की सेंट्रल विस्टा परियोजना के संबंध में भूमि उपयोग के परिवर्तन पर बहस का समापन किया, जिसमें एक नया संसद भवन भी शामिल है।
न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और संजीव खन्ना की पीठ ने मामले की सुनवाई की।
अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ये दलीलें सुनेगा कि क्या इस परियोजना के लिए नगरपालिका के कानूनों का उल्लंघन किया गया है।
पीठ ने कहा, अगली तारीख पर, पक्षकारों के वकील द्वारा अनुरोध किए जाने पर हम 20 अगस्त को दिए गए अपने आदेश में दूसरे व्यापक मुद्दे पर विचार करेंगे, जो कि वैधानिक/नगरपालिका कानूनों के उल्लंघन से संबंधित है।
शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से पांच सितंबर तक मामले में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 14 सितंबर की तारीख तय की है।
शीर्ष अदालत ने 20 अगस्त को कहा था, हम यह स्पष्ट करते हैं कि अदालत सबसे पहले दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के विपरीत भूमि उपयोग के परिवर्तन के लिए चुनौती के बारे में व्यापक मुद्दे की सुनवाई के साथ शुरू होगी।
पीठ द्वारा यह टिप्पणी परियोजना को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) सहित कई पहलुओं को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान की गई थी। यह टिप्पणी लुटियंस दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक तीन किलोमीटर की दूरी वाली परियोजना के संबंध की गई थी।
सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सूरी और लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) अनुज श्रीवास्तव ने परियोजना को दी गई विभिन्न अनुमतियों के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था।
एकेके/एएनएम
Created On :   3 Sept 2020 9:01 PM IST