NEET जैसी ऑल इंडिया परीक्षाओं के लिए आधार की अनिवार्यता खत्म करें CBSE : सुप्रीम कोर्ट

supreme court direction to CBSE on Aadhaar mandatory in NEET
NEET जैसी ऑल इंडिया परीक्षाओं के लिए आधार की अनिवार्यता खत्म करें CBSE : सुप्रीम कोर्ट
NEET जैसी ऑल इंडिया परीक्षाओं के लिए आधार की अनिवार्यता खत्म करें CBSE : सुप्रीम कोर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) से जुड़ा एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि NEET के रजिस्ट्रेशन के लिए छात्रों को आधार नम्बर देना जरूरी नहीं है। बता दें कि NEET के लिए आधार नंबर जरूरी होने की वजह से छात्र परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे।

इस मामले में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच जजों की बेंच ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन (CBSE) को आदेश देते हुए कहा कि वह इस परीक्षा के लिए आधार नंबर को अनिवार्य न बनाए। NEET के साथ ही बेंच ने अन्य अखिल भारतीय परीक्षाओं में भी आधार को अनिवार्यता खत्म करने के लिए CBSE को कहा है।

बेंच ने यह भी कहा है कि सीबीएसई अपनी वेबसाइट पर इस संबंध में जानकारी अपलोड करें, ताकि छात्रों को परेशानी न हो। इससे पहले सुनवाई के दौरान, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने कोर्ट में कहा कि उसने CBSE को यह अधिकार नहीं दिया है कि वह मेडिकल छात्रों से आधार नंबर की मांग करे। वहीं अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि उन्हें UIDAI से निर्देश हैं कि परीक्षा में नामांकन के लिए सीबीएसई पासपोर्ट, मतदाता परिचय-पत्र और राशन कार्ड जैसे पहचान-पत्रों का उपयोग कर सकता है जैसे कि जम्मू-कश्मीर, मेघालय और असम में हो रहा है। गौरतलब है कि नीट के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 फरवरी से शुरू हुई थी जो नौ मार्च तक चालू रहेगी और परीक्षा 6 मई को देशभर में ली जाएगी।

बता दें कि इससे पहले आधार की वैलिडिटी को चुनौती देने वाली पिटीशंस पर सुनवाई के दौरान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो आधार लिंकिंग की तारीख को आगे बढ़ा सकती है। केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कोर्ट से कहा कि सरकार अलग-अलग सर्विसेस और वेलफेयर स्कीम्स को आधार से लिंक करने की 31 मार्च की डेडलाइन आगे बढ़ा सकती है।

Created On :   7 March 2018 9:13 PM IST

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