ईडी प्रमुख के कार्यकाल के विस्तार को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी
- ईडी प्रमुख के कार्यकाल के विस्तार को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी (लीड-1)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को पूर्वव्यापी प्रभाव से दो साल से बढ़ाकर तीन साल करने के केंद्र सरकार के फैसले को यह ध्यान में रखते हुए बरकरार रखा कि कई महत्वपूर्ण जांच महत्वपूर्ण चरण में हैं।
शीर्ष अदालत ने हालांकि यह स्पष्ट किया कि पहले से ही सेवानिवृत्त अधिकारियों का विस्तार केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की पीठ ने कहा, द्वितीय प्रतिवादी (मिश्रा) के कार्यकाल के विस्तार के लिए भारत संघ द्वारा दिया गया तर्क यह है कि सीमा पार अपराधों में महत्वपूर्ण जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है। कार्यकाल के विस्तार का निर्णय उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार लिया गया है।
पीठ ने कहा, हमने प्रवर्तन निदेशक के कार्यकाल को दो साल की अवधि से आगे बढ़ाने के लिए भारत संघ की शक्ति को बरकरार रखा है .. हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने वाले अधिकारियों को दिए गए कार्यकाल का विस्तार केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में किया जाना चाहिए।
शीर्ष अदालत ने कहा कि सीवीसी अधिनियम की धारा 25 (ए) के तहत गठित समिति द्वारा कारणों को दर्ज करने के बाद चल रही जांच को पूरा करने की सुविधा के लिए उचित अवधि विस्तार दिया जा सकता है।
कहा गया है, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के बाद प्रवर्तन निदेशक का पद धारण करने वाले व्यक्तियों को दिए गए कार्यकाल का कोई भी विस्तार अल्प अवधि के लिए होना चाहिए।
एनजीओ कॉमन कॉज द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा, हम तत्काल मामले में दूसरे प्रतिवादी के कार्यकाल के विस्तार में हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं रखते, क्योंकि उनका कार्यकाल नवंबर 2021 में समाप्त हो जाएगा। हम यह स्पष्ट करते हैं कि दूसरे प्रतिवादी को कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा।
केंद्र ने तर्क दिया था कि उसके पास सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 का सहारा लेकर ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार है। हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने तर्क दिया था कि ईडी निदेशक के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए भारत संघ को कोई शक्ति नहीं दी गई है और यह दलील कारगर नहीं हो सकती कि उनके कार्यकाल के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण जांच किस कारण से लंबित है।
दवे ने तर्क दिया था, जिन मामलों में सीमा पार प्रभाव पड़ता है, उनकी जांच लंबित रहने की आड़ में, प्रवर्तन निदेशक का कार्यकाल समय-समय पर नहीं बढ़ाया जा सकता।
लेकिन शीर्ष अदालत ने केंद्र के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा, हम मानते हैं कि 19 नवंबर, 2018 से दो साल की अवधि के लिए दूसरे प्रतिवादी की प्रारंभिक नियुक्ति, जो मई 2020 में उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से आगे बढ़ती है, को सीवीसी अधिनियम की धारा 25 के तहत अवैध नहीं कहा जा सकता।
आईएएनएस
Created On :   8 Sept 2021 10:00 PM IST