सुप्रीम कोर्ट ने आगरा में हवाई यातायात बढ़ाने की अनुमति दी

Taj Case: Supreme Court gives permission to increase air traffic in Agra
सुप्रीम कोर्ट ने आगरा में हवाई यातायात बढ़ाने की अनुमति दी
ताज मामला सुप्रीम कोर्ट ने आगरा में हवाई यातायात बढ़ाने की अनुमति दी
हाईलाइट
  • शीर्ष अदालत ने एएआई को आगरा में मौजूदा हवाईअड्डे पर एक अतिरिक्त टर्मिनल बनाने की अनुमति दी थी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने दिसंबर 2019 के आदेश में संशोधन किया और आगरा शहर में हवाई यातायात में वृद्धि की अनुमति दी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि अदालत ने उसे एक अतिरिक्त टर्मिनल बनाने की अनुमति दी थी और परियोजना के लिए धन स्वीकृत किया गया है।

वकील ने तर्क दिया कि ताजमहल यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है और यहां के अन्य स्मारकों को देखने के लिए भी दुनियाभर से पर्यटक आते हैं, इसलिए हवाईअड्डे पर हवाई यातायात बढ़ाना समय की जरूरत है। एमिकस क्यूरी (न्यायमित्र) के रूप में अदालत की सहायता कर रहे अधिवक्ता ए.डी.एन. राव ने कहा कि एएआई का आवेदन शीर्ष अदालत के पहले के आदेश में संशोधन के लिए है।

दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने कहा कि आवश्यक अध्ययन किया गया है और केंद्र के साथ-साथ राज्य की भी सहमति प्राप्त की गई है। अदालत ने अपने पहले के आदेश को संशोधित किया और कहा कि अनुमति में पर्यावरण मंजूरी शामिल है।

शीर्ष अदालत ने एएआई को आगरा में मौजूदा हवाईअड्डे पर एक अतिरिक्त टर्मिनल बनाने की अनुमति दी थी, लेकिन एक शर्त यह भी जोड़ दी कि प्राधिकरण और केंद्र सरकार अगले आदेश तक आगरा हवाई क्षेत्र में यातायात बढ़ाने की कोई अनुमति नहीं देगी।

दिसंबर 2019 में केंद्र के वकील ने शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि सरकार हवाईअड्डे का उपयोग करने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि की जांच के लिए अध्ययन करेगी। शीर्ष अदालत ताजमहल की सुरक्षा के प्रयासों की निगरानी कर रही है।

 

 (आईएएनएस)

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Created On :   17 Jan 2023 6:30 PM GMT

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