सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म व हत्या के दोषी की मौत की सजा पर रोक लगाई

The Supreme Court stayed the death sentence of the accused of rape and murder
सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म व हत्या के दोषी की मौत की सजा पर रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म व हत्या के दोषी की मौत की सजा पर रोक लगाई
हाईलाइट
  • सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म व हत्या के दोषी की मौत की सजा पर रोक लगाई

नई दिल्ली, 20 फरवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दुष्कर्म व हत्या के एक दोषी की मौत की सजा (डेथ वारंट) पर रोक लगा दी। गुजरात की एक अदालत ने 2018 में सूरत में तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म व हत्या के दोषी 22 वर्षीय व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई थी।

प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया, जिसमें न्यायाधीश बी. आर. गवई और सूर्यकांत भी शामिल रहे। यह फैसला इसलिए लिया गया, क्योंकि हाईकोर्ट द्वारा मौत की सजा की पुष्टि करने के बाद इसके खिलाफ स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल करने की अवधि से पहले ही डेथ वारंट जारी कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने इस मामले में एक नोटिस भी जारी किया है।

शीर्ष अदालत ने राज्य के वकील से कहा कि अमरोहा हत्याकांड में इसी तरह के मुद्दे पर शीर्ष अदालत के आदेश के बावजूद इस तरह का आदेश कैसे पारित किया जा सकता है।

कानून के अनुसार, 60 दिनों के भीतर मौत की सजा के खिलाफ एक चुनौती दायर की जा सकती है। हालांकि इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद केवल 33 दिनों में ही मौत का वारंट जारी किया गया था।

गुजरात हाईकोर्ट ने 27 दिसंबर 2019 को आरोपी की सजा को बरकरार रखा।

Created On :   21 Feb 2020 1:28 PM IST

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