ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर 2 घंटे की ट्रेनिंग, लाइसेंस और फोन दोनों होंगे जब्त

two hours training on breaking traffic rules, Licence will also seized
ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर 2 घंटे की ट्रेनिंग, लाइसेंस और फोन दोनों होंगे जब्त
ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर 2 घंटे की ट्रेनिंग, लाइसेंस और फोन दोनों होंगे जब्त

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। अगर आप भी सड़क पर गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक रूल्स को बेझिझक तोड़ते हुए निकलते हैं तो अब सावधान हो जाएं। दरअसल, ट्रैफिक पुलिस अब राह चलते लोगों को ट्रैफिक के नियम नए तरीके से सिखाने पर विचार कर रही है। इसके तहत  नियम तोड़ने वालों को 2 घंटे रोड सेफ्टी ट्रेनिंग की सजा चालानी कार्रवाई के साथ भुगतनी होगी। ड्राइवर का लाइसेंस जब्त होगा, कोई भी ना-नुकुर न सुनते हुए ट्रेनिंग के बाद ही ड्राइवर्स को दस्तावेज वापस दिए जाएंगे। दरअसल, ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारा जा सके।

क्यों होने जा रहा है ऐसा?

दरअसल, जबलपुर शहर का ट्रैफिक पूरी तरह बदहाल हो चुका है। चाहे जहां रुक जाना, टर्न ले लेना बुरी आदतों में शुमार हो चुका है। इसके अलावा कार चलाते समय सीट बैल्ट न लगाना, दोपहिया वाहन चलाते समय हैलमेट न लगाना, नो पार्किंग में वाहन खड़े करना आम बात हो गई है। लोग मामूली चालान की राशि जमा कर छुट्टी पा जाते हैं, लेकिन अब यातायात पुलिस नियम तोड़ने वालों पर अपने तरीके से सख्ती करने जा रही है। नए नियम के मुताबिक जो भी अब ट्रैफिक रूल्स तोड़ेगा उसे चालान की राशि जमा करने के अलावा  2 घंटे की रोड सेफ्टी ट्रेनिंग की सजा भी भुगतनी होगी। 

ट्रेनिंग के दौरान मोबाइल भी जब्त होगा

2 घंटे तक लगातार ट्रैफिक रूल्स की ट्रेनिंग लेना लोगों को काफी बोरियत भरा लगेगा। ऐसे लोग अपने मोबाइल पर टाइम पास न करें, इसके लिए ट्रेनिंग के दौरान उनके मोबाइल फोन बंद कर रखवाए जाएंगे, ताकि उसका दिमाग कहीं और भ्रमित न हो सके। यदि कोई व्यक्ति बार-बार नियम तोड़ता है तो उसे ट्रेनिंग भी उतनी बार लेनी होगी। ट्रेनिंग नहीं तो दस्तावेज नहीं | नए  नियम के मुताबिक जब तक ड्राइवर ट्रेनिंग नहीं लेंगे तब तक जब्त दस्तावेज और लाइसेंस उन्हें वापस नहीं मिलेगा। बाकी ट्रैफिक नियम जैसे रैड लाइट क्रॉस करना, लाइसेंस नहीं होना, जेब्रा क्रॉसिंग का उल्लंघन करना, शराब पीकर वाहन चलाने पर कम से कम तीन महीने तक लाइसेंस निलंबित किया जाएगा।

ट्रेनिंग में क्या होगा?

प्रदेश में बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इसके लिए आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस की ओर से चैकिंग की जाएगी। चैकिंग के दौरान ऐसे लोगों के वाहन, लाइसेंस, वाहन के दस्तावेज जब्त कर लिए जाएंगे। कार्रवाई के दौरान ट्रेनिंग का स्थान और समय दिया जाएगा। उस स्थान पर आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के माध्यम से रोड सेफ्टी पर ट्रेनिंग और फिल्म दिखाई जाएगी। लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। रोड सेफ्टी पर ट्रेनिंग लेने के बाद जुर्माना वसूल कर जब्त दस्तावेज दिए जाएंगे। आने वाले समय में बिना हैलमेट पीछे बैठने वाले भी लपेटे में आएंगे।

पुलिस का क्या है कहना?

जबलपुर के एसएसपी ट्रैफिक, डॉ. संजीव उइके का कहना है कि "राह चलते लोगों को ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, जो वे नहीं करते हैं, इसलिए अब सिर्फ चालानी कार्रवाई भर से काम नहीं चलेगा ऐसे लापरवाहों को 2 घंटे तक रोड सेफ्टी की ट्रेनिंग िदलाई जाएगी। उसके बाद ही उनके लाइसेंस और गाड़ी के जब्त पेपर वापस लौटाए जाएंगे।"

Created On :   24 March 2018 10:00 AM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story