आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का UIDAI ने किया स्वागत, यहां पढ़ें किसने क्या कहा
- UIDAI के CEO अजय भुषण ने इसे आम जनता की जीत करार दिया।
- UIDAI ने आधार पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया है।
- बुधवार को आधार कार्ड की संवैधानिक वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया है। UIDAI के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (CEO) अजय भुषण ने इसे आम जनता की जीत करार दिया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर फैसला देते हुए इसकी संवैधानिक मान्यता को बरकरार रखा है। कोर्ट ने इस फैसले में आधार के कुछ बिंदुओं की आलोचना भी की है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कई लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं सभी राजनीतिक पार्टियों ने भी अपने-अपने स्टेटमेंट जारी किए हैं।
नीति आयोग के CEO और अटॉर्नी जनरल ने की फैसले की तारीफ
नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने इस फैसले को प्रगतिशील बताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला देश में दक्षता लाएगा। वहीं भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि इस फैसले से मुझे बहुत खुशी हुई है। यह एक ऐतिहासिक और उल्लेखनीय फैसला है।
अरुण जेटली का विपक्ष पर वार, चिदंबरम ने दिया जवाब
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि इस योजना को लाने वाले को यह पता ही नहीं था कि इसमें आगे करना क्या है। जेटली ने कहा कि कांग्रेस आधार का सबसे बड़ी विरोधी भी है। जेटली के इस स्टेटमेंट का जवाब देते हुए पी चिदंबरम ने कहा कि यहां कोई भी टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं कर रहा है। कांग्रेस सरकार ने आधार जैसे टेक्नोलॉजी को लाने के लिए नंदन नीलकेणी और उनके टीम को इस काम के लिए नियुक्त किया था, लेकिन NDA सरकार ने इसके साथ खिलवाड़ किया। स्कूल एडमिशन और बैंक अकाउंट जैसे जगहों पर इसे अनिवार्य कर दिया, जो कि गलत है। कोर्ट के फैसले ने भी इन जगहों पर इसे अनिवार्य करने को गलत करार दिया है।
संबित पात्रा ने SC के फैसले को बताया मोदी सरकार की जीत
भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यह फैसला मोदी सरकार की जीत है। उन्होंने कहा कि यह न केवल इसके संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, बल्कि इससे राइट टू प्राइवेसी को भी कोई खतरा नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ने भी इस फैसले पर खुशी जताई है। तृणमूल के नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि ममता बनर्जी ने आधार की वैधता को खुली चुनौती दी थी। आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत खुशी मिली है।
ऐसा रहा कोर्ट का फैसला
बता दें कि आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सीकरी ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस एम खानविलकर की तरफ से फैसला पढ़ा। कोर्ट ने आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि यह समाज के हाशिए वाले वर्गों को शक्ति प्रदान करता है। हालांकि, कोर्ट ने फैसला सुनाया कि स्कूलों में एडमिशन और मोबाइल फोन कनेक्शन के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड पूरी तरह सुरक्षित है और आम नागरिक की पहचान है। आधार ने समाज के वंचित तबकों को सशक्त किया और उन्हें एक पहचान दी है। इससे गरीबों को ताकत मिली है। आधार का डुप्लीकेट बनाना मुमकिन नहीं।
Created On :   26 Sept 2018 7:27 PM IST