उप्र इसलिए परेशान है क्योंकि वहां 64 मामलों वाला व्यक्ति जमानत पर बाहर था : सीजेआई

UP is upset because a person with 64 cases was out on bail: CJI
उप्र इसलिए परेशान है क्योंकि वहां 64 मामलों वाला व्यक्ति जमानत पर बाहर था : सीजेआई
उप्र इसलिए परेशान है क्योंकि वहां 64 मामलों वाला व्यक्ति जमानत पर बाहर था : सीजेआई
हाईलाइट
  • उप्र इसलिए परेशान है क्योंकि वहां 64 मामलों वाला व्यक्ति जमानत पर बाहर था : सीजेआई

नई दिल्ली, 28 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधान न्यायाधीश एस.ए.बोबड़े ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश प्रशासन पर बरसते हुए कहा कि राज्य इसलिए परेशानी में हैं क्योंकि वहां 64 मामलों वाला व्यक्ति जमानत पर रिहा था।

प्रधान न्यायाधीश, न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी.रामासुब्रह्मण्यन की पीठ ने यही कहते हुए ऐसे आदमी को जमानत देने से इंकार कर दिया, जिस पर आठ आपराधिक मामले दर्ज हैं।

प्रधान न्यायाधीश ने विकास दुबे मामले का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता के वकील से कहा, आपका मुवक्किल एक खतरनाक आदमी है। हम उसे जमानत पर रिहा नहीं कर सकते। देखिए दूसरे मामले में क्या हुआ।

याचिकाकर्ता ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मांगी थी, क्योंकि वह कई बीमारियों से पीड़ित है।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि उसके खिलाफ एक पुलिस स्टेशन में आठ आपराधिक मामले हैं और पीठ के समक्ष दलील दी गई कि ऐसी आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति जेल से कैसे रिहा हो सकता है।

विकास दुबे एनकाउंटर मामले में, शीर्ष अदालत ने शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति से यह जांच करने के लिए भी कहा है कि दुबे कैसे इतने मामलों में जमानत पर रिहा हुआ था।

उप्र सरकार ने शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि दुबे ने अपने गिरोह के 90 अपराधियों का इस्तेमाल कर आठ पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या कर दी और फिर उनके शवों को क्षत-विक्षत कर दिया। दुबे आजीवन कारावास की सजा काट रहा था और दो जुलाई को जब उसने यह नरसंहार किया, तब वह पैरोल पर बाहर था।

20 जुलाई को, शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि वह चकित है कि विकास दुबे के खिलाफ इतने मामले होने के बावजूद उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था और यह संस्था की विफलता को दर्शाता है कि वह ऐसे अपराधी को सलाखों के पीछे रखने में नाकाम रही।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, उप्र इसलिए दांव पर नहीं है कि वहां एक घटना हुई है, बल्कि पूरी प्रणाली दांव पर है। इसे याद रखें।

यूपी पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने पीठ के समक्ष कहा था कि हम पुलिस बल का मनोबल नहीं गिरा सकते। प्रधान न्यायाधीश बोबडे ने कहा, कानून के शासन को मजबूत कीजिए और पुलिस बल का मनोबल कभी नहीं गिरेगा।

Created On :   28 July 2020 4:30 PM IST

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