महिला ने पूर्व पति पर अमेरिका से बच्चों के अपहरण का आरोप लगाया, तमिलनाडु सरकार से जवाब तलब

Woman accuses ex-husband of kidnapping children from America, seeks reply from Tamil Nadu government
महिला ने पूर्व पति पर अमेरिका से बच्चों के अपहरण का आरोप लगाया, तमिलनाडु सरकार से जवाब तलब
सुप्रीम कोर्ट महिला ने पूर्व पति पर अमेरिका से बच्चों के अपहरण का आरोप लगाया, तमिलनाडु सरकार से जवाब तलब
हाईलाइट
  • महिला ने पूर्व पति पर अमेरिका से बच्चों के अपहरण का आरोप लगाया
  • तमिलनाडु सरकार से जवाब तलब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महिला की याचिका पर सीबीआई, तमिलनाडु सरकार और अन्य से जवाब मांगा है। महिला का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता प्रभजीत जौहर ने न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर ने कहा कि उनके मुवक्किल के पूर्व पति ने अमेरिकी अदालत के आदेश का उल्लंघन किया और दो नाबालिग बच्चों का कथित रूप से अपहरण कर लिया, जिनका इस अगस्त के बाद से पता नहीं चल सका है। महिला ने आरोप लगाया कि पति ने जुलाई में ओहियो की एक अदालत द्वारा पारित इन-कोर्ट सेटलमेंट एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है, और शीर्ष अदालत का रुख किया और अधिकारियों को अदालत के सामने अपने बच्चों को पेश करने के निर्देश देने की मांग की।

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उसकी बेटी अमेरिका की स्थायी निवासी है, जबकि उसके बेटे के पास अमेरिकी पासपोर्ट है। जौहर ने तर्क दिया कि बच्चों को एक अज्ञात गंतव्य पर ले जाया गया है, क्योंकि वे न तो चेन्नई में हैं और न ही तमिलनाडु के विरुधनगर में, और उनके मुवक्किल को संदेह है कि उन्हें महाराष्ट्र ले जाया गया है। मामले पर दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने सीबीआई, तमिलनाडु सरकार, याचिकाकर्ता के पूर्व पति और अन्य को नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादी नंबर दो (पूर्व पति) पिता द्वारा 16 अगस्त, 2021 को याचिकाकर्ता पूर्व पत्नी (मां) के संरक्षण से नाबालिग बच्चों को अवैध रूप से हटा दिया गया।

याचिका पुलिस महिला के पूर्व पति के पैतृक घर गई थी, लेकिन बच्चे वहां नहीं थे। याचिका के अनुसार, 2008 में दोनों ने चेन्नई में शादी की थी और एक महीने के भीतर वे अमेरिका के डेलावेयर चले गए। इस साल मई में देनों के बीच तलाक हो गया और एक अंतिम साझा पेरेंटिंग इन-कोर्ट समझौता तय किया गया था और उस पर दोनों ने हस्ताक्षर किए थे।

 

(आईएएनएस)

Created On :   29 Sept 2021 12:30 AM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story