नया नियम: पायलट और फ्लाइट का दूसरा स्टाफ अब नहीं लगा सकेगा परफ्यूम? जानिए आखिर DGCA ने क्यों रखा ऐसा प्रस्ताव
- पायलट और फ्लाइट क्रू मेंबर्स काम के समय परफ्यूम नहीं लगा पाएंगे!
- DGCA ने रखा प्रस्ताव
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। डैशिंग दिखने के लोग हर तरह का शौक रखते हैं। जिनमें से एक खुशबूदार परफ्यूम भी है। लोग शानदार दिखने के साथ ही इस बात का भी पूरा ध्यान रखते हैं कि उनका बॉडी ओडर किसी की परेशानी न बन जाए। लेकिन अब एक जगह परफ्यूम लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित हो सकता है। भारत में पायलटों और फ्लाइट क्रू मेंबर्स के परफ्यूम लगाने पर पूरी तरह रोक लग सकती है। यह प्रस्ताव खुद नागर विमानन महानिदेशालय यानी (DGCA) ने रखा है। अगर इस बात की मंजूरी मिल जाती है तो भारत का कोई भी पायलट और विमान का क्रू मेंबर्स परफ्यूम नहीं लगा पाएगा। इसके साथ ही अगर कोई भी कर्मचारी नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है।
CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक, परफ्यूम के अलावा DGCA ने उन दवाओं और माउथवॉश के प्रोडक्ट्स पर भी रोक लगाने का प्रस्ताव रखा है जिसमें अल्कोहल रहता है। DGCA के मुताबिक, इन प्रोडक्ट्स को यूज करने से ब्रेथलाईजर टेस्ट पर असर पड़ता है।
DGCA ने रखा प्रस्ताव
जानकारी के लिए बता दें कि, हाल ही में नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA ने अपने मेडिकल टेस्ट के तरीके में बदलाव का प्रस्ताव रखा था। जिसके तहत पायलट और विमान के क्रू मेंबर्स के लिए शराब सेवन की जांच प्रक्रिया में बदलाव होगा। DGCA ने कहा था कि, विमान के पायलट या क्रू मेंबर्स किसी भी ऐसी दवा, परफ्यूम या डेंटल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसमें अल्कोहल मौजूद हो। नई तकनीक की पहल DGCA द्वारा इसलिए की गई है ताकि आसानी से इनकी जांच हो सके और कार्रवाई भी की जा सके। प्रस्ताव में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अगर कोई विमान कर्मचारी दवा लेता है तो सबसे पहले उसे डॉक्टर से इजाजत लेनी होगी।
एयरलाइंस कर्मचारियों के लिए बैन होगा परफ्यूम
परफ्यूम को बैन करने का प्रस्ताव डीसीजीए ने इसलिए दिया है क्योंकि थोड़ी मात्रा में इसमें भी अल्कोहल पाए जाते हैं। लेकिन प्रस्तावित रिपोर्ट में अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि परफ्यूम में थोड़ा अल्कोहल होने की वजह से ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट को प्रभावित कर सकता है या नहीं। भारतीय एयरलाइंस में पायलटों और क्रू मेंबर्स के लिए शराब से जुड़े बेहद ही सख्त कानून हैं।
Created On :   3 Oct 2023 1:40 PM IST