एडीजीपी दलित आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार सुसाइड केस: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव और डीजीपी को जारी किया नोटिस, 7 दिन में रिपोर्ट पेश को करने कहा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हरियाणा में एडीजीपी दलित आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को हरियाणा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी किया है, एनएससीसी ने दोनों अफसरों से सात दिन के भीतर कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। आयोग की ओर से आज तारीख 10 अक्टूबर को जारी निर्देश के अनुसार 17 अक्टूबर को रिपोर्ट जमा करनी है। आयोग ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह स्वयं केस की जांच के लिए चंडीगढ़ जा सकता है। आयोग के नोटिस से साफ है कि एनसीएससी इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और समयबद्ध कार्रवाई की उम्मीद कर रहा है। आयोग ने यह नोटिस भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत आयोग की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जारी किया है। आयोग के आदेश के बाद चंडीगढ़ प्रशासन पर अब जांच को तेज करने और रिपोर्ट समय पर सौंपने का दबाव बढ़ गया है।
अनुसूचित जाति आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू करने का फैसला किया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि रिपोर्ट में सभी आरोपियों के नाम, दर्ज एफआईआर की संख्या, तारीख और संबंधित धाराएं, आरोपियों की गिरफ्तारी की स्थिति और पीड़ित परिवार को दिए गए मुआवजे (अगर कोई हो) का विस्तृत जानकारी देने का आदेश दिया है। एनएससीसी ने ये एक्शन दलित समुदाय के अधिकारों की रक्षा और मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया है।
एनसीएससी ने मुख्य सचिव और डीजीपी को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर तय समय सीमा के अंदर जवाब नहीं मिला तो कमीशन संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत मिली सिविल कोर्ट की शक्तियों का इस्तेमाल करेगा। आपको बता दें आयोग इस अधिकार के तहत अफसरों के खिलाफ हाजिरी के खिलाफ वारंट जारी कर सकती है।
आपको बता दें वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी व हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरन कुमार सुसाइड ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। आयोग का मानना है कि इस घटना की गहन जांच जरूरी है, क्योंकि यह दलित समुदाय के एक वरिष्ठ अधिकारी से जुड़ा मामला है। आपको बता दें एक दिन पहले ही वाई पूरन कुमार की आईएएस पत्नी ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर कराने को लेकर शिकायत दर्ज कराई।
Created On :   10 Oct 2025 12:17 PM IST