शहर की 1412 इमारतें असुरक्षित, मालिकों को नोटिस देकर चेताया

1412 buildings in the city unsafe, giving owners notice to warn
शहर की 1412 इमारतें असुरक्षित, मालिकों को नोटिस देकर चेताया
शहर की 1412 इमारतें असुरक्षित, मालिकों को नोटिस देकर चेताया

डिजिटल डेस्क, नागपुर। मनपा अग्निशमन विभाग के निरीक्षण में 1412 इमारतें फायर सिक्योरिटी के मामले में असुरक्षित घोषित की गई हैं। विभाग की ओर से 2555 इमारतों का निरीक्षण किया गया। फायर सिक्योरिटी के मापदंडों पर खरा नहीं उतरने वाले इमारत मालिकों को पहले नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी करने के बाद भी उपाय योजना नहीं करने वाली इमारतों को फायर सिक्योरिटी की लिहाज से असुरक्षित घोषित किए जाने की जानकारी मिली है।

संपत्ति सील, फिर भी नहीं सुधरे
मनपा के अग्निशमन समिति ने हाल ही में फायर सिक्योरिटी नोटिस जारी करने के बाद भी बाज नहीं आने वाले इमारत मालिकों पर पुलिस कार्रवाई करने का िनर्णय लिया है। 36 ऐसे प्रकरण है, जिन्हें नोटिस से लेकर संपत्ति सील करने तक कार्रवाई करने के बाद भी फायर सिक्योरिटी इक्विपमेंट नहीं लगाए गए। उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की तलवार लटक रही है। पुलिस कार्रवाई में फायर सिक्योरिटी नियम का उल्लंघन करने पर 6 महीने से 3 वर्ष कैद और 20 हजार से 50 हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

हुई कड़ी कार्रवाई
फायर सिक्याेरिटी एक्ट के दायरे में आने वाली इमारतों को धारा 6 अंतर्गत पहले नोटिस देकर फायर सिक्योरिटी इक्विपमेंट लगाने के िलए 30 से 120 दिन की मोहलत दी जाती है। इस अवधि में इक्विपमेंट नहीं लगाने पर संबंधित इमारत को फायर सिक्याेरिटी एक्ट की धारा 8(1) के तहत असुरक्षित घोषित िकया जाता है। पहले चरण की दो कार्रवाई करने के बाद भी होश में नहीं आने पर बिजली खंडित करने व नल कनेक्शन कट किया जाता है। 887 इमारतों के कनेक्शन कट करने के संबंधित िवभागों को पत्र भेजे गए हैं। अगला कदम धारा 8 (2) -"ख" अंतर्गत 66 इमारतों को सुरक्षा की दृष्टि से रहने के लिए घोषित कर इमारत खाली कराने के कदम उठाए गए हैं। इस संबंध में पुलिस को पत्र भेजा गया है। जबकि नोटिस मिलने के बाद 212 इमारत मालिकों द्वारा फायर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं।

3 हजार इमारतों को नहीं अंतिम अनापत्ति प्रमाण-पत्र
कमर्शियल इमारत या 15 वर्गमीटर क्षेत्रफल में िनर्माणकार्य वाली इमारत फायर सिक्याेरिटी एक्ट के दायरे में आती है। इसके िनर्माणकार्य को अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के बाद ही अंतिम मंजूरी दी जाती है। वर्तमान में 3985 निर्माणकार्यों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं। इसमें से 935 इमारतों में फायर सिक्योरिटी इक्विपमेंट लगाए जाने का निरीक्षण करने के बाद अंतिम प्रमाण-पत्र दिए गए हैं। अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने के बाद 3 हजार से अधिक इमारत मालिकों ने अभी तक अंतिम प्रमाण-पत्र नहीं लिया है। इसमें से अनेक इमारतों का निर्माणकार्य पूरा हो जाने की जानकारी मिली है। पता चला है कि फायर सिक्योरिटी इक्विपमेंट नहीं लगाने के कारण अंतिम प्रमाण-पत्र लेने के लिए वापस अग्निशमन विभाग पहुंचे ही नहीं हैं।

Created On :   21 Nov 2019 5:54 AM GMT

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