16 करोड़ के बैंक घोटाले के आरोपी की जमानत खारिज

16 crore rupees bank scam accused bail rejected by High Court
16 करोड़ के बैंक घोटाले के आरोपी की जमानत खारिज
16 करोड़ के बैंक घोटाले के आरोपी की जमानत खारिज

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट ने रीवा के जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक में हुए 16 करोड़ 13 लाख 89 हजार रुपए के घोटाले के आरोपी राजेश सिंह की जमानत खारिज कर दी है। जस्टिस राजीव कुमार दुबे की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत देना उचित नहीं है।

और भी हैं आरोपी
अभियोजन के अनुसार वर्ष 2014 में संयुक्त पंजीयक सहकारिता के आदेश पर रीवा के जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक डभौरा शाखा की जांच कराई गई। जांच में पाया कि बैंक के सनड्रीज एकाउंट से 16 करोड़ 13 लाख 89 हजार रुपए अलग-अलग खातों में ट्रांसफर किए गए। इस मामले में बैंक मैनेजर रामकृष्ष्ण मिश्रा, अरुण प्रताप सिंह, राजेश सिंह और अन्य को आरोपी बनाया गया। आरोपियों के खिलाफ 409, 420, 467, 468, 471 और 120 बी का प्रकरण दर्ज किया गया। इस मामले में राजेश सिंह की ओर से जमानत के लिए अर्जी दायर की गई।

बैंक मैनेजर के साथ मिलकर घोटाला किया
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि उसने बैंक मैनेजर रामकृष्ण मिश्रा को जमीन बेची थी। इसके एवज में उसे एकाउंट में 12 जुलाई 2013 को 7 लाख रुपए और 16 जून 2014 को 42 लाख 92 हजार 650 रुपए उसकी जानकारी के बिना ट्रांसफर किए गए थे। जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक की ओर से अजय प्रताप सिंह और शासकीय अधिवक्ता सत्येन्द्र ज्योतिषी ने तर्क दिया कि जिस जमीन को बेचने के एवज में रकम ट्रांसफर करने की बात की जा रही है, उसमें से केवल एक जमीन की रजिस्ट्री 2013 के पहले की है। आरोपी ने उसके खाते में जमा रकम को निकालकर खर्च भी की है। आरोपी ने षडय़ंत्र के तहत बैंक मैनेजर के साथ मिलकर घोटाला किया है। इसलिए उसे जमानत का लाभ देना उचित नहीं है। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने राजेश सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

 

Created On :   16 March 2019 8:53 AM GMT

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