मोदी के खिलाफ नारेबाजी मामले में सिमी के 17 आतंकियों को सजा

17 terrorist punshied by the court
मोदी के खिलाफ नारेबाजी मामले में सिमी के 17 आतंकियों को सजा
मोदी के खिलाफ नारेबाजी मामले में सिमी के 17 आतंकियों को सजा

दैनिक भास्कर न्यूज़ डेस्क, भोपाल।  भोपाल जेल में बंद स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के 17 आतंकियों को राष्ट्रविरोधी नारे लगाने के जुर्म में तीन-तीन साल की जेल और एक-एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई हैं। गुरुवार को यह सजा सीजेएम राकेश कुमार शर्मा ने सुनाई। ये सभी वही आतंकी है जिन्होंने 17 मई 2014 को भोपाल अदालत परिसर में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ जमकर आपत्तिजनक नारेबाजी कर धर्म विरोधी नारे लगाए थे। विभिन्न मामलों में गिरफ्तार सिमी के लगभग 18 आतंकियों को पुलिस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदालत में लाई थी।

पुलिस आतंकियों को अदालत में पेश करने के बाद वापस जेल वाहन की तरफ ले जा रही थी, तभी खंडवा जेल से फरार आतंकी अबु फैजल ने मोदी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी थी। जैसे ही अबु ने नारेबाजी की, इसके बाद सभी सिमी आतंकियों ने नारेबाजी शुरू कर दी थी। इस मामले में उप-पुलिस अधीक्षक संतोष कौल ने एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें 18 आतंकियों के खिलाफ धारा 295 ए 153 बी धारा 34 तथा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा 10 के तहत मामला दर्ज किया था। इन आरोपियों में एक आतंकी की जेल ब्रेक के दौरान पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी।

Created On :   30 Jun 2017 5:32 AM GMT

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