9 बर्षीय बालिका से गैंगरेप के मामले में दुष्कर्मियों को 20 साल की जेल

3 accused get 20 year imprisonment in gang rape case of minor
9 बर्षीय बालिका से गैंगरेप के मामले में दुष्कर्मियों को 20 साल की जेल
9 बर्षीय बालिका से गैंगरेप के मामले में दुष्कर्मियों को 20 साल की जेल

डिजिटल डेस्क, सतना। मां को घर की चाबी देने जा रही 9 वर्षीय किशोरी को रास्ते से अगवा कर गैंगरेप करने वाले दो आरोपियों को चतुर्थ अपर सत्र अदालत ने 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश दीपिका मालवीय की अदालत ने आरोपियों पर 24 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन के अनुसार 28 अप्रैल 2017 को रात करीब 9 बजे पीड़िता मां को घर की चाबी देने जा रही थी। नाबालिग किशोरी को रास्ते से अगवा कर आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। सूचना पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर भादवि की धारा 363, 366, 376 और पाक्सो एक्ट का आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अदालत ने आरोप साबित पाए जाने पर आरोपी अजय दाहिया पिता भरोसी लाल और अजीत कुमार जायसवाल पिता सुरेश जायसवाल निवासी महदेवा-पतेरी को जेल और जुर्माने की सजा सें दंडित किया है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ ज्योति जैन ने पक्ष रखा।

रिश्वतखोर पटवारी को 4 साल की कैद
लोहरौरा की आराजी के सीमांकन के लिए 2 हजार रूपए की रिश्वत के साथ धरे गए बांधी-मौहार के तत्कालीन हल्का पटवारी को विशेष न्यायालय ने 4 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। विशेष न्यायाधीश देवनारायण शुक्ला की अदालत ने आरोपी पटवारी पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। पीआरओ फखरुद्दीन के अनुसार लोहरौरा निवासी रविन्द्र मिश्रा आराजी खसरा नम्बर 17 के सीमांकन का आवेदन तहसील उचेहरा में दिया था। पटवारी सीमांकन करने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था। पटवारी ने सीमांकन के लिए 2 हजार की रिश्वत मांगी, जिसमें से 1 हजार रुपए आरआई को देने के लिए लिया था।

रिश्वत मांगे जाने की शिकायत लोकायुक्त कार्यालय रीवा में 5 जुलाई 2014 को फरियादी ने किया। प्राथमिक जांच के बाद लोकायुक्त ने आरोपी को उसके नजीराबाद स्थित आफिस से 9 जुलाई 2014 की दोपहर 2 हजार रूपए की रिश्वत रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। विवेचना के बाद लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पीसी एक्ट की विभिन्न धाराओं पर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।  धारा 7 और 13(1)डी,13(2) का अपराध साबित पाए जाने पर बांधी-मौहार के तत्कालीन हल्का पटवारी आरोपी अभिसार पटेल पिता सीएल पटेल को विशेष न्यायालय ने 4 साल की जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। लोकायुक्त की ओर से एडीपीओ बृजेन्द्रनाथ शर्मा ने पक्ष रखा।

 

Created On :   15 Sep 2018 9:04 AM GMT

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