62 साल की उम्र में पत्नी से लिया तलाक, जानिए क्या है मामला ?

62-year-old man divorced to his wife on the basis of cruelty
62 साल की उम्र में पत्नी से लिया तलाक, जानिए क्या है मामला ?
62 साल की उम्र में पत्नी से लिया तलाक, जानिए क्या है मामला ?

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर 62 वर्षीय एक व्यक्ति को उसकी पत्नी से तलाक प्रदान कर दिया है। तलाक की मांग को लेकर दायर याचिका में पति ने दावा किया था कि उसकी अपनी 56 वर्षीय पत्नी के साथ कभी संबंध मधुर नहीं रहे। कई बार उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ बिना किसी सबूत के पुलिस को कोर्ट में शिकायत की है। पति ने दावा किया था कि उसकी पत्नी गर्भवति न होने के लिए उसे जिम्मेदार ठहरती है और ताने मारती है।

पति ने पारिवारिक अदालत में दिया था आवेदन
इससे पहले तलाक की मांग को लेकर पति ने पारिवारिक अदालत में आवेदन दायर किया था। लेकिन पारिवारिक अदालत ने पति को राहत देने से इंकार कर दिया था। निचली अदालत के फैसले को पति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। न्यायमूर्ति केके तातेड व न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की खंडपीठ के सामने पति की अपील पर सुनवाई हुई। मामले से जुड़े दपति ने 1972 में विवाह किया था लेकिन लगातार झगड़ों के चलते 1993 से दोनों एक दूसरे से अगल रहने लगे।

गर्भवति न होने के लिए पति को ठहराया था जिम्मेदार
मामले से जुड़े तथ्यों और पति की दलीलों पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि पति इस मामले में पत्नी की क्रूरता के आधार पर ही तलाक पाने का हक रखता है। खंडपीठ ने कहा कि निचली अदालत में पत्नी ने गर्भवति न होने के लिए पति को जिम्मेदार ठहराया था। जिससे पति को क्रूरता का सामना करना पड़ा। इसके अलावा पत्नी की ओर से की गई आधारहीन शिकायतों के चलते भी पति को काफी मानसिक यातना सहना पड़ा है। ऐसी स्थिति में पति का अपनी पत्नी के साथ रह पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए हम उसकी तलाक की मांग को मंजूर करते हैं। हालांकि खंडपीठ ने पति को निर्देश दिया है वह अपनी पत्नी को हर माह कोर्ट की ओर से तय किए गए गुजारे भत्ते की रकम का भुगतान जारी रखे। 

Created On :   15 Jan 2018 4:04 PM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story