राजनीतिक दलों के होते हैं 90 फीसदी होर्डिंग, दलों ने कहा- अवैध रूप से लगाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

90% hoardings of political parties, parties demands action against illegal practices
राजनीतिक दलों के होते हैं 90 फीसदी होर्डिंग, दलों ने कहा- अवैध रूप से लगाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
राजनीतिक दलों के होते हैं 90 फीसदी होर्डिंग, दलों ने कहा- अवैध रूप से लगाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि 90 प्रतिशत अवैध होर्डिंग राजनीतिक दलों की होती है। लिहाजा राजनीति दलों को इस दिशा में जरूरी कदम उठाना चाहिए। इससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता युवराज नरवडकर ने कहा कि मेरे मुवक्किल ने अवैध होर्डिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक परिपत्र जारी किया है। इसके अलावा हम अवैध होर्डिंग लगाने में लिप्त कार्यकर्ताओं की पहचान कर रहे हैं। इसके लिए पार्टी की ओर से नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है। आरपीआई की तरफ से पैरवी कर रहे वकील ने भी कहा कि उनके मुवक्किल ने भी अवैध होर्डिंग को लेकर परिपत्र जारी किया है। यदि पार्टी का काई कार्यकर्ता अवैध होर्डिंग लगाएगा तो उसे 15 दिनों के लिए निलंबित किया जाएगा।  

अवैध होर्डिंग के मुद्दे को लेकर सुस्वराज फाउंडेशन की ओर से दायर जनहित याचिका पर जस्टिस अभय ओक की बेंच के सामने सुनवाई चल रही है। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रही अधिवक्ता ने कहा कि मैने इस संबंध में कोर्ट के ओर से दिए गए आदेश की जानकारी भारतीय जनता पार्टी व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के पार्टी कार्यालय को पत्र के माध्यम से दी है। सुनवाई के दौरान इन राजनीतिक दलों की तरफ से कोर्ट में कोई मौजूद नहीं था। इसे देखते हुए बेंच ने हाईकोर्ट प्रशासन को इन दोनों राजनीतिक दलों को नए सिरे से नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

राजनीतिक दलों के पदाधिकारी हाजिर हो 
गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी, मनसे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी व आरपीआई ने कोर्ट को लिखिल आश्वासन दिया है कि वे अवैध होर्डिंग पर प्रतिबंध लगाएंगे। अदालत का कहना है कि राजनीतिक दल अपने इस आश्वासन का पालन करें। बेंच ने मामले की अगली सुनवाई के दौरान इन राजनीतक दलों को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई के दौरान जिम्मेदार पदाधिकारी को कोर्ट में उपस्थित रहने को कहा है। हाईकोर्ट ने फिलाल इस मामले की सुनवाई 25 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। 
 

Created On :   17 Dec 2018 1:10 PM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story