मुन्ना भाई और छात्र को दो साल की कैद, मामला ओपन बोर्ड में परीक्षा दिलाने का

a munna bhai and student got two year sentence in nakal case in board exam
मुन्ना भाई और छात्र को दो साल की कैद, मामला ओपन बोर्ड में परीक्षा दिलाने का
मुन्ना भाई और छात्र को दो साल की कैद, मामला ओपन बोर्ड में परीक्षा दिलाने का

डिजिटल डेस्क, शहडोल। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानि ओपन बोर्ड में पकड़े गए मुन्ना भाई एवं संबंधित छात्र को न्यायालय ने दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सज सुनायी है। मुख्य परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा देने वाले तथा अपने स्थान पर दूसरे को बैठाने वाले दोनों आरोपियों को न्यायालय ने 2-2 वर्ष की सश्रम कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी के.के. मिश्रा द्वारा आरोपी प्रान्सू सेन 25 वर्ष पिता अयोध्या प्रसाद सेन एवं इरसाद अहमद 40 वर्ष पिता सईद अहमद को भादवि की धारा 419 के आरोप में दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास और 500-500 रुपये के अर्थदंड एवं मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937 की धारा 3 (घ) के आरोप में दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। उल्लेखनीय है कि मामला वर्ष 2013 का है, जब ओपन बोर्ड में आरोपी छात्र ने अपने स्थान पर अन्य छात्र यानि मुन्ना भाई को परीक्षा कक्ष में बैठाया था। जांच के दौरान जब दस्तवेजों की जांच की गई तो परीक्षा हॉल में बैठे मुन्ना भाई की फोटो प्रवेश पत्र में लगे छात्र से नहीं मिली, जिसके बाद इस पूरे मामले की शिकायत कोतवाली थाने में की गई थी।

इस संबंध में मीडिया सेल प्रभारी नवीन कुमार वर्मा एडीपीओ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 4 अपै्रल 2013 को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के द्वारा शहडोल में परीक्षा ली जा रही थी। परीक्षा के दौरान रासा में परिक्षार्थियों का नाम, फोटो रोल नंबर का प्रवेश पत्र से मिलान करने पर परीक्षार्थी इरसाद अहमद के स्थान पर प्रांशू सेन परीक्षा देते हुए पाया गया। इसकी लिखित रिपोर्ट कोतवाली में की गई। अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण उपरांत न्यायालय द्वारा आरोपियों उक्त सजा से दंडित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से सुषमा सिंह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की गई। दोनों आरोपियों को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी गई है। इसके साथ ही अर्थदण्ड भी लगाया गया है।

Created On :   13 Oct 2018 1:31 PM GMT

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