सामूहिक दुराचार के आरोपियों को सम्पूर्ण जीवन के लिए कैद - लगाया जुर्माना भी

Accused of mass misconduct also imprisoned for whole life
सामूहिक दुराचार के आरोपियों को सम्पूर्ण जीवन के लिए कैद - लगाया जुर्माना भी
सामूहिक दुराचार के आरोपियों को सम्पूर्ण जीवन के लिए कैद - लगाया जुर्माना भी

डिजिटल डेस्क बालाघाट। अदालत ने यहां सामूहिम दुराचार के आरोपी चतुरसिंह, सनोज उर्फ अप्पी और सुंदरी उर्फ धर्मेन्द्र को  प्राकृतिक जीवनकाल तक कारावास और अर्थदंड के दंड से दंडित करने का आदेश दिया है। घटनाक्रम के अनुसार 1 अगस्त 2016 की शाम जब पीडि़ता, काम से अपने घर लौट रही थी, रास्ते में शाम के लगभग 7.30 बजे सोन डुगरिया पुलिया के पास रास्ते में युवक चतुरसिंह और सनोज उर्फ अप्पी ने उसका रास्ता रोक लिया। चतुरसिंह के हाथ में तलवार थी। इससे पहले की पीडि़ता कुछ समझ पाती, युवक चतुरसिंह ने तलवार से पीडि़ता के सिर पर हमला कर दिया। जिससे पीडि़ता सायकिल सहित नीचे गिर पड़ी। इसके बाद भी चतुरसिंह ने उस पर हमला किया। जिससे पीडि़ता चिल्लाने का प्रयास करनी लगी तो चतुरसिंह ने उसका मुंह दबाकर उसे पकड़कर, खींचते हुए अंदर झाडिय़ों के तरफ ले गया। जहां बारी-बारी से चतुरसिंह, सनोज उर्फ अप्पी और धर्मेन्द्र उर्फ सुंदरी ने पीडि़ता के साथ दुष्कृत्य किया। तीनो उसे जान से मारने का सोचने लगे लेकिन पीडि़ता के छोड़ देने और किसी को नहीं बताने की प्रार्थना करने से आरोपी सुंदरी ने पीडि़ता को उसके घर छोड़ दिया।

माँ ले गई अस्पताल
पीडि़ता की हालत देखने के बाद मां उसे अपने साथ अस्पताल ले गई। जहां पीडि़ता ने मां को अपनी आप बीती बताई। जिसकी रिपोर्ट कोतवाली थाने में होने के बाद मामले में पुलिस ने अपराधिक धाराओ के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया था। पीडि़ता पर कातिलाना हमला कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना, सनसनीखेज घटना थी। जिसमें पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था। जहां न्यायालय ने सामूहिक बलात्कार के मामले में आरोपो पर सुनवाई करते हुए गवाहों के बयानों के आधार पर अपना निर्णय दिया है।
25-25 हजार रूपये जुर्माना
 न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने आरोपी चतुरसिंह, सनोज उर्फ अप्पी और धर्मेन्द्र उर्फ सुंदरी को धारा 376(डी) में शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिए कारावास और 25-25 हजार रूपये, धारा 324/34 में 3-3 वर्ष के कारावास और 3-3 हजार रूपये, धारा 506(बी) के तहत 3-3 वर्ष का कारावास और 3-3 हजार रूपये, धारा 341/34 के तहत एक-एक माह का कारावास एवं 5-5 सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश किया है। इस मामले में तलवार से हमला करने वाले आरोपी चतुरसिंह को माननीय न्यायालय ने धारा 25(1) बी आयुध अधिनियम के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास और 3 हजार रूपये का अर्थदंड दिया है।
 

Created On :   5 Oct 2019 8:05 AM GMT

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