बच्ची से दुष्कर्म कर गला घोंटकर की थी हत्या, आरोपी को आजीविन कारावास

Accused rape and press throat minor girl, life imprisonment
बच्ची से दुष्कर्म कर गला घोंटकर की थी हत्या, आरोपी को आजीविन कारावास
बच्ची से दुष्कर्म कर गला घोंटकर की थी हत्या, आरोपी को आजीविन कारावास

डिजिटल डेस्क, छतरपुर। 9 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म कर उसे जान से मारने के मामले में अदालत ने आरोपी को उसके जीवन के अंतिम दिन तक की कठोर कैद की सजा सुनाई है। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि फरियादी ने थाना गौरिहार पुलिस को 31 जनवरी 2018 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने बच्चों को घर पर छोड़कर सुबह 9 बजे अपने खेत पर ईट पाथने गया था। 11 बजे उसकी पत्नी भी खेत पर आ गई थी। दोपहर डेढ़ बजे उसकी बहन ने उसे बताया कि उसकी बेटी गांव के एक व्यक्ति के खेत में बेर इकट्ठा कर रही थी। शाम 6 बजे तब जब उसकी बेटी घर नहीं आई तब उसने गांव में तलाश किया। फरियादिया का बेटा ढूंढ़ते हुए गांव के एक खेत में पहुंचा। खेत में उसकी मासूम बहन अर्धनग्न हालत में पड़ी थी। पास जाकर देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज इसे जघन्न सनसनी खेज मामले में चिन्हित किया।  

ऐसे दिया था आरोपी ने घटना को अंजाम

विवेचक इस्माइल खान ने शक के आधार पर छुट्टू उर्फ राजेश अनुरागी 23 वर्ष निवासी भूरापुरवा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। राजेश ने पुलिस को बताया कि 31 जनवरी को दिन के 12 बजे वह खेत में बेर बीन रहा था, उसी दौरान बच्ची भी वहीं आ गई। बच्ची बेर बीनकर जाने लगी। मैंने उसका पीछा किया। जब वह रोड से उतर कर अरहर के खेत में बनी पगडंडी से जाने लगी, तो मैंने उसे रास्ते में रोक लिया और उसके साथ गलत काम करने को कहा। वह मुझे गालियां देने लगी। तब वह बच्ची को जबरन उठाकर अरहर के खेत में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। वह डर गया था कि बच्ची यह बात अपने माता पिता बताएगी। इसलिए उसने बच्ची की सिलेक्स से उसका गला घोंट कर मार डाला था। पुलिस ने सिलेक्स और घटना के दौरान पहने पेंट को जब्त किया। और इस मामले की विवेचना करके आरोपी सहित मामले को अदालत के सुपुर्द कर दिया।  

प्रयोगशाला में  हुआ मिलान

पुलिस द्वारा घटना के समय पहने मासूम पीडि़त और आरोपी के कपड़ों की जांच कराई गई। विधि विज्ञान प्रयोगशाला सागर में आरोपी के कपड़े और पीडि़ता के वैजाईनल स्वाब स्लाईड से प्राप्त जैविक पदार्थ का आरोपी राजेश के डीएनए का मिलान किया गया। जिसमें आरोपी के द्वारा मासूम के साथ घटना को अंजाम देना प्रमाणित हुआ।

फांसी की मांग को लेकर हाईकोर्ट में करेंगे अपील

इस मामले में एसपी तिलक सिंह के निर्देशन में एएसपी जयराज कुबेर, एडीपीओ केके गौतम ने समीक्षा एवं मॉनीटरिंग की तथा गवाहों के बयान कराए। अभियोजन की ओर डीपीओ एसके चतुर्वेदी ने पैरवी करते हुए कोर्ट से अपील की, कि आरोपी राजेश ने योजना बनाकर 9 साल की अबोध बालिका का पीछा किया और खेत में ले जाकर दुराचार किया। आरोपी ने मासूम की गला घोंटकर नृशंस हत्या कर की है। इसलिए उसे फांसी दी जाए। एडीजे केएन अहिरवार ने आरोपी राजेश अनुरागी को मासूम बच्ची के साथ बलात्कार कर हत्या करने का दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने फैसला दिया है कि आरोपी अपने जीवन के अंतिम दिन तक जेल में ही रहेगा। इधर डीपीओ एसके चतुर्वेदी ने बताया कि दुष्कर्मी हत्यारे को फांसी देने की मांग करते हुए वे हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
 

Created On :   20 Aug 2019 7:23 AM GMT

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