चेक बाउंस मामले में अभिनेत्री कोयना मित्रा को 6 माह की सजा 

Actress Koyna Mitra got 6-month sentence in check bounce case
चेक बाउंस मामले में अभिनेत्री कोयना मित्रा को 6 माह की सजा 
चेक बाउंस मामले में अभिनेत्री कोयना मित्रा को 6 माह की सजा 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। एक स्थानीय अदालत ने चेक बाउंसिग के मामले में फिल्म अभिनेत्री कोयना मित्रा को 6 महीने के जेल की सजा सुनाई है। अंधेरी कोर्ट ने यह सजा माडल पूनम सेठी की ओर से किए गए मुकदमे पर सुनवाई के बाद सुनवाई है। सेठी के मुताबिक मित्रा ने उससे 22 लाख रुपए कर्ज लिए थे। लेकिन वह उसका पूरा पैसा लौटाने में नाकाम रही। मित्रा ने पैसे लौटाने के इरादे से सेठी को तीन लाख रुपए का चेक जारी किया था लेकिन यह चेक बाउंस हो गया। इसके बाद 19 जुलाई 2013 को सेठी ने मित्रा को कानूनी नोटिस भेज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कानून के तहत कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। कोर्ट में मित्रा ने इस मामले में खुद को बेगुनाह बताया और मुकदमे का सामना करने की बात कही। मैजिस्ट्रेट केतकी चव्हाण के सामने मित्रा के वकील ने दावा किया कि सेठी छोटीमोटी माडल थी। उसके पास इतने साधन नहीं है कि वह मेरे मुवक्किल को कर्ज के रुप में 22 लाख रुपए दे सके। इसके साथ ही वह अवैध रुप से कर्ज देना का कारोबार करती है।

इन दलीलों को अस्वीकार करते हुए मैजिस्ट्रेट ने कहा कि सेठी भले ही छोटी माडल है फिर भी वह अच्छा काम कर रही थी। सिर्फ उसने कर्ज देने के संबंध में कोई अनुबंध नहीं किया था इस आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि वह आरोपी को दोस्त के तौर पर कर्ज नहीं दे सकती। यह कहते हुए मैजिस्ट्रेट ने मित्रा को 6 माह की जेल व सेठी को मुआवजे के तौर पर चार लाख 64 हजार रुपए देने का निर्देश दिया। मुआवजे की रकम न देने की स्थिति में मित्रा को तीन महीने और जेल में रहना होगा। गौरतलब है कोयना मित्रा ने ‘मुसाफिर’, ‘एक खिलाड़ी एक हसीना’ और ‘अपना सपना मनी-मनी’ जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। 

Created On :   22 July 2019 4:24 PM GMT

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