सहायक कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टरों की विभागीय परीक्षा के बने नये नियम

Administrative Services Departmental Examination Rules, 2018 issued
सहायक कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टरों की विभागीय परीक्षा के बने नये नियम
सहायक कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टरों की विभागीय परीक्षा के बने नये नियम

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के सहायक कलेक्टरों एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के डिप्टी कलेक्टरों की भोपाल स्थित प्रशासनिक अकादमी के माध्यम से विभागीय परीक्षा के नये ‘‘मप्र प्रशासनिक सेवा विभागीय परीक्षा नियम 2018’’ जारी किये हैं। सहायक कलेक्टर को राज्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के तत्काल पश्चात एवं डिप्टी कलेक्टरों को परिचयात्मक प्रशिक्षण के तत्काल पश्चात ये विभागीय परीक्षायें देना होंगी। नये नियमों के अनुसार, ये विभागीय परीक्षायें हर साल कम से कम दो बार समुचित समय पर संचालित की जायेंगी। परीक्षा में छह विष्षय होंगे - एक, प्रशासनिक, राजस्व एवं दाण्डिक विधि व प्रक्रिया। दो, सिविल विधि एवं प्रक्रिया, वित्त एवं लेखा तथा स्थानीय शासन। तीन, राजस्व विधि एवं प्रक्रिया- आदेश लेखन। चार, दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया- आदेश लेखन। पांच, प्रकरण अध्ययन यानि केस स्टडी। छह, हिन्दी जो गैर हिन्दी भाषी अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिये होगी। आदेश लेखन के प्रश्न-पत्र छोडक़र सभी प्रश्न-पत्र अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों भाषाओं में तैयार किये जायेंगे। आदेश लेखन के प्रश्न-पत्र हिन्दी भाषा में तैयार किये जायेंगे। 

विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर मिलेगा दण्ड
नये नियमों में कहा गया है कि दो वर्ष में ये विभागीय परीक्षायें उत्तीर्ण करना जरुरी होगी अन्यथा उनका सेवा में स्थायीकरण नहीं किया जायेगा। इसके अलावा भाप्रसे के सहायक कलेक्टर को द्वितीय वेतन वृध्दि तथा राप्रसे के डिप्टी कलेक्टर की प्रथम वेतन वृध्दि रोक ली जायेगी।

इनका कहना है
कई सुधारों के साथ नये विभागीय परीक्षा नियम जारी किये गये हैं। पहले के जारी समस्त अनुदेशों, परिपत्रों को निरस्त कर दिया गया है। - कमल नागर, उप सचिव जीएडी, मप्र

Created On :   27 Nov 2018 5:17 AM GMT

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