आरोपी ने रेप पीड़ित से कर ली शादी तो रद्द हो गया बलात्कार का मामला

After Marriage with victim Bombay High Court canceled rape case
आरोपी ने रेप पीड़ित से कर ली शादी तो रद्द हो गया बलात्कार का मामला
आरोपी ने रेप पीड़ित से कर ली शादी तो रद्द हो गया बलात्कार का मामला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। रेप पीड़िता से विवाह करने के बाद बांबे हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले को रद्द कर दिया है। पीड़िता ने हाईकोर्ट को बताया कि उसने और आरोपी ने विवाह कर लिया और दोनों खुशी से जीवन बीता रहे है। इस बात को जानने के बाद हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द कर दिया। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 व 420 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जिसे रद्द किए जाने की मांग को लेकर आरोपी व पीड़िता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 

न्यायमूर्ति आरवी मोरे व न्यायमूर्ति भारती डागरे की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने खंडपीठ के सामने मेरे मुवक्किल व पीड़िता के बीच सहमति से संबंध बने थे। चूंकी मेरे मुवक्किल ने शादी से इंकार कर दिया था इसलिए पीड़िता ने मेरे मुवक्किल के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। लेकिन अब परिवारवालों व मित्रों के सहयोग से आरोपी व पीड़िता ने अपने मतभेद सुलझा लिए है। दोनों ने विवाह भी कर लिया है। और दिन आनंदमय जीवन बीता रहे है। इसलिए मेरे मुवक्किल के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द कर दिया जाए। इस दौरान आरोपी के वकील ने आरोपी व पीड़िता के बीच हुई शादी का प्रमाणपत्र भी खंडपीठ के सामने पेश किया। 

इस मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि अब आरोपी व पीड़िता ने आपसी सहमति से मामले को सुलझा लिया है। ऐसे में आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाना महिला के हित के विपरीत होगा। इसलि आरोपी के खिलाफ दर्ज किए गए आपराधिक मामले को रद्द किया जाता है। 


 

Created On :   10 May 2019 2:06 PM GMT

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