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प्रदेश के सरकारी विभाग अब स्रोत पर जीएसटी की कटौति करेंगे
डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश के समस्त सरकारी विभाग एवं कार्यालय अब स्रोत पर जीएसटी की कटौति करेंगे। पहले यह प्रावधान नहीं था परन्तु गत 1 अक्टूबर से पूरे देश में यह प्रावधान लागू हो गया है। ज्ञातव्य है कि प्रदेश के सरकारी विभाग, कार्यालय, सरकारी उपक्रम, निमग-मण्डल एवं संस्थायें प्रदेश के व्यवसाईयों से विभिन्न मालों, सेवाओं की खरीदी एवं आपूर्ति कराते हैं और विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य भी ठेकेदारों से कराते हैं। पहले इस खरीदी एवं निर्माण ठेकेदारों की जानकारी राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग को नहीं मिल पाती थी और व्यवसाई एवं ठेकेदार बिना जीएसटी चुकाये पूरा भुगतान प्राप्त कर लेते थे। क्योंकि स्रोत पर जीएसटी की कटौति यानि टीडीएस का कोई प्रावधान नहीं था। इस पर वाणिज्यिक कर विभाग ने समस्त विभागों से हर त्रैमास में इन व्यवसाईयों एवं ठेकेदारों की गई सप्लाय एवं किये गये कार्यों की जानकारी देने के लिये कहा था जिससे उनसे जीएसटी की वसूली की जा सके। लेकिन अब भारत सरकार ने इसी माह 1 अक्टूबर से स्रोत पर जीएसटी यानि टीडीएस की कटौति का प्रावधान कर दिया है। अब सभी विभागों, कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों, निमग-मण्डलों एवं संस्थाओं को स्रोत पर कटौति यानि टीडीएस काटना होगा और यह राशि शासकीय कोष में जमा कराना होगी। राजस्व संग्रहण के लिये यह प्रावधान अनिवार्य किया गया है।
इनका कहना है
‘‘पहले जीएसटी हेतु टीडीएस की कटौति का प्रावधान नहीं था परन्तु 1 अक्टूबर से यह पूरे देश में प्रभावशील कर दिया गया है। अब सरकारी विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों, निगम-मंडलों एवं संस्थाओं को स्रोत पर जीएसटी की कटौति करना होगी।’- एसडी रिछारिया, उप सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, मप्र
Created On :   4 Oct 2018 7:43 AM GMT