इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को बड़ी राहत, 29 FIR पर रोक

Allahabad High Court has stayed 29 FIRs registered against Azam Khan.
इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को बड़ी राहत, 29 FIR पर रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को बड़ी राहत, 29 FIR पर रोक
हाईलाइट
  • अब आजम खान की गिरफ्तारी इन 29 मामलों में नहीं होगी
  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 29 FIR पर रोक लगा दी है
  • इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को बड़ी राहत मिली है

डिजिटल डेस्क, प्रयागराज। रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आज (बुधवार) सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आजम खान के खिलाफ अलग-अलग मामलों में दर्ज 29 FIR पर रोक लगा दी है। अब आजम खान की गिरफ्तारी इन मामलों में नहीं होगी। बता दें कि मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीन कब्जाने को लेकर आजम खान के खिलाफ किसानों ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी। 

किसानों द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर पर रोक लगाने के लिए आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। आज हुई सुनवाई में जस्टिस मनोज मिश्र व जस्टिस मंजू रानी चौहान की डिवीजन बेंच ने 29 एफआईआर पर रोक लगा दी। अब कहा जा रहा है कि इस आधार पर उन्हें दूसरे मुकदमों में भी राहत मिल सकती है। गौरतलब है कि सांसद बनने के बाद से ही आजम खान पर करीब 84 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इसमें जौहर यूनिवर्सिटी की जमीनों से संबंधित 30 मुकदमे शामिल हैं। इसके अलावा भी अजं खान पर चोरी, डकैती, भैंस व बकरी चोरी के मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। 

 

Created On :   25 Sep 2019 6:36 AM GMT

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