निवेशकों के संरक्षण के लिए MPID एक्ट में संशोधन करेगी सरकार

Amendment in Maharashtra Protection of Interests of Depositors act
निवेशकों के संरक्षण के लिए MPID एक्ट में संशोधन करेगी सरकार
निवेशकों के संरक्षण के लिए MPID एक्ट में संशोधन करेगी सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में निवेशकों को चिटफंड कंपनियों की धोखाधड़ी से बचाने के लिए मौजूदा महाराष्ट्र निवेशक हित संरक्षण कानून (एमपीआईडी) में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए विधानमंडल के चालू सत्र में ही संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में यह जानकारी दी।

इसी सत्र में पेश होगा संशोधन विधेयक

प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस की प्रणिती शिंदे ने सोलापुर में दूसरे राज्यों की चिटफंड कंपनियों द्वारा निवेशकों के साथ की जा रही धोखाधड़ी का मामला उठाया था। इस दौरान विपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखेपाटील ने कहा कि 2017 में चिटफंड कंपनियां महाराष्ट्र में निवेशकों के 1200 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गई। डिजिटल प्लेटफार्म पर भी लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। पर इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सफेदपोश अपराध बढ़ रहा है। एमपीआईडी कानून में कुछ खामियां हैं। इसे दूर कर इस कानून का दायरा बढ़ाया जाएगा। इसके लिए अगले फखवाड़े ही संशोधन विधेयक पेश होगा।

जब्त संपत्तियों को खरीद सकेगी सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि सेबी सहित अन्य सरकारी एजेंसियों द्व्रारा जब्त की गई संपत्तियों की नीलामी की स्थिति में कई बार आम आदमी उसे खरीदने से डरता है। इसलिए सरकार ने मौजूदा कानून में बदलाव करने का फैसला लिया है, जिससे सरकार भी इन संपत्तियों को खरीद सकेगी।

Created On :   20 March 2018 5:47 PM GMT

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