हर्जाने की राशि लेने नहीं आ रहे 80 आवेदक- अधिकारियों से वसूली गई जुर्माने की राशि

amount of penalty was levied with the officials not serving on time
हर्जाने की राशि लेने नहीं आ रहे 80 आवेदक- अधिकारियों से वसूली गई जुर्माने की राशि
हर्जाने की राशि लेने नहीं आ रहे 80 आवेदक- अधिकारियों से वसूली गई जुर्माने की राशि

डिजिटल डेस्क कटनी । लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय पर सेवा नहीं देने वाले अधिकारियों से जुर्माने की राशि तो वसूल ली गई, लेकिन अब यह राशि आवेदकों को देने में कई तरह के पापड़ अधिकारियों को बेलने पड़ रहे हैं। 82 आवेदकों की 1 लाख 44 हजार 500 रुपए की राशि विभाग के पास प्रतिकर के रुप में पड़ी हुई है। अब विभाग के आला-अफसर आवेदकों को पत्र भेजकर राशि लेने की मिन्नतें कर रहे हैं। इसके बावजूद आवेदक लोक सेवा केन्द्र के दफ्तरों में भी नहीं पहुंच रहे हैं। इसमें तो कई मामले ऐसे हैं। जिसमें आवेदकों को हर्जाने के रुप में दो वर्ष पहले ही राशि स्वीकृति की जा चुकी है।

अब विभाग का सिरदर्द
शासन की सेवाएं समय और बिना किसी परेशानी के आवेदकों को मिले। जिसके लिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम में विभागों को कई सेवाएं  अधिसूचित है। इस तरह की सेवाएं लेने के लिए आवेदक को केन्द्र में ही आवेदन देना पड़ता है। इसके बाद उनके आवेदन संबंधित विभाग को भेज दिए जाते हैं। जिस विभाग का अधिकारी निर्धारित समय में सेवा नहीं देता, उसके ऊपर जुर्माना लगाकर यह राशि आवेदकों को दी जाती है। लेकिन राशि लेने में आवेदक इस तरह से अरुचि दिखा रहे हैं कि विभाग के  लिए यह सिरदर्द बना हुआ है। पांच हजार तक की राशि प्रतिकर राशि सूची में 250 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की राशि है। इसके लिए संबंधित विभागों को भी निर्देश दिए जा चुके हैं कि वे आवेदकों को उनकी राशि दें। इसके लिए आवेदक के आधार कार्ड, बैंक पास बुक की छायाप्रति मांगी गई है। लेकिन कई आवेदक ऐसे हैं। जो विभागों को आधार कार्ड और बैंक पास बुक की छायाप्रति भी नहीं  दे पा  रहे हैं। जिसके चलते प्रतिकर की सूची दिनों-दिन और लंबी होती जा रही है। सूची में 5000 प्रतिकर राशि पाने वाले आवेदकों की संख्या 10 के करीब है। इसके बाद 4 हजार 500 ,4 हजार, 3 हजार 750,2 हजार 5 सौ,2 हजार, 1 हजार 750,1 हजार 5सौ,1हजार,750,500 और 250 रुपए वाले आवेदकों के नाम  हैं।

किया जा चुका है पत्राचार
इसके लिए कई विभाग बकायदा आवेदकों से पत्राचार भी कर चुके हैं। पहले तो आवेदकों को मौखिक रुप से ही सूचना दिए। लेकिन जब प्रतिकर राशि के संबंध में आवेदकों का कोई जवाब नहीं आया, तब पत्राचार भी विभागों ने किया। इसके बावजूद भी राशि लेने में आवेदक किसी तरह की रुचि नहीं दिखा रहे हैं। सूची में शहरी के साथ-साथ ग्रामीण आवेदकों की भी संख्या भी  है। बिजली विभाग का अधिक हर्जाने में राशि जमा कराने वाले में राजस्व और विधुत विभाग अन्य विभागों से कहीं आगे हैं। बिजली विभाग की ही बात करें, तो अलग-अलग प्रकरण में करीब 30 हजार रुपए प्रतिकर राशि के संबंध में आवेदकों को भुगतान करना है। छह माह से लंबित राशि के संबंध मं जब लोक सेवा केन्द्र  ने विभाग से पत्राचार किया, तब यह बात सामने आई कि इस संबंध में विद्युत विभाग पहले ही पत्राचार कर चुका है।

इनका कहना है
प्रतिकर राशि लेने में आवेदक रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसके लिए विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आवश्यक कार्यवाही करते हुए यह राशि आवेदकों के खातें में जमा कराएं।- दिनेश विश्वकर्मा, प्रबंधक, लोक सेवा अधिनियम कटनी

 

Created On :   15 Sep 2018 7:59 AM GMT

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