अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को मिलेगा आवासीय प्रशिक्षण 

Approval for Residential training program for sc/st entrepreneurs
अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को मिलेगा आवासीय प्रशिक्षण 
अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को मिलेगा आवासीय प्रशिक्षण 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए विशेष सामूहिक प्रोत्साहन योजना अंतर्गत आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन को मंजूरी प्रदान की गई है। महाराष्ट्र उद्यमिता विकास केंद्र और अहमदाबाद की भारतीय उद्यमिता विकास संस्था मिलकर यह प्रशिक्षण देगी। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों का ज्ञान बढ़ाने व सामाजिक विकास करने के उद्देश्य से दोनों संस्थाओं के जरिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। सरकार ने प्रशिक्षण के लिए पात्र लाभार्थी के लिए मापदंड तैयार किया है। साथ ही प्रति लाभार्थी प्रशिक्षण खर्च को मंजूरी दी है।

प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग की तरफ से इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया है। इसके अनुसार प्रशिक्षण के लिए इच्छुक लाभार्थी को साक्षात्कार देना पड़ेगा। इसके बाद ही लाभार्थी का प्रशिक्षण के लिए चयन हो सकेगा। सरकार ने जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया है। भारतरत्न डॉ. बाबासाहब आंबेडकर की 125 वीं जयंती के उपलक्ष्य में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को प्रोत्साहन देकर आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की दृष्टि से सरकार ने नई कौशल्य विकास की योजना को लागू किया है।

लाभार्थी की पात्रता
प्रशिक्षण के लिए इच्छुक उम्मीदवार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना चाहिए। साथ ही वह प्रदेश में कम से कम 15 साल से रह रहा हो। उम्मीदवार की आयु 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। प्रशिक्षण के लिए शैक्षणिक पात्रता कक्षा 7 वीं पास निर्धारित की गई है। आवेदक के हुनरमंदहोने की स्थिति में पात्रता शिथिल करने का अधिकार जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक के पास होगा। कक्षा 10 वीं पास उम्मीदवारों और महिलाओं को प्राथमिका दी जाएगी। पात्र प्रशिक्षार्थी अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी जिले में प्रशिक्षण ले सकेंगे।

प्रशिक्षण के लिए खर्च
सरकार ने राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्था को प्रति लाभार्थी 2000 हजार रुपए का खर्च मंजूर किया है। जबकि विभागीय स्तर की प्रशिक्षण संस्था को प्रति लाभार्थी 1500 रुपए स्वीकृत किया है। वहीं जिला प्रशिक्षण संस्था को प्रति लाभार्थी 1000 रुपए मिलेंगे।

चयन समिति गठित
प्रशिक्षण के लिए लाभार्थियों के चयन के लिए बनाई गई जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक की अध्यक्षता वाली समिति में कुल छह सदस्य होंगे। समिति के उपाध्यक्ष जिला समाज कल्याण अधिकारी होंगे। एकात्मिक आदिवासी विकास परियोजना के प्रतिनिधि, औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि, जिला अग्रणी बैंक के प्रबंधक को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। जबकि उद्योग विकास केंद्र के परियोजना अधिकार को सदस्य सचिव बनाया गया है। इसके अलावा जरूरत के अनुसार विशेष निमंत्रित सदस्यों को शामिल किया जा सकेगा।

Created On :   20 May 2018 1:49 PM GMT

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