शीना बोरा हत्याकांड मामले की आरोपी इंद्राणी को कोर्ट से जमानत नहीं

Bail application rejected of Inderani accused in Sheena Bora murder case
शीना बोरा हत्याकांड मामले की आरोपी इंद्राणी को कोर्ट से जमानत नहीं
शीना बोरा हत्याकांड मामले की आरोपी इंद्राणी को कोर्ट से जमानत नहीं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई में सीबीआई की विशेष अदालत ने शीना बोरा हत्याकांड मामले की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। मुखर्जी ने अपने खराब स्वास्थ्य व जेल में जान को खतरा होने की बात कहते हुए कोर्ट से जमानत प्रदान करने का आग्रह किया था। आवेदन में मुखर्जी ने कहा था कि कोई उसे मारना चाहता है। इसलिए उसकी दवाओं के साथ छेड़छाड की गई थी। किंतु अदालत ने उसके जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह(इंद्राणी) बाहर की बजाय जेल के भीतर ज्यादा सुरक्षित है। 

जस्टिस जेसी जगदाले ने इंद्राणी के खराब स्वास्थ्य को लेकर दी गई दलील पर भी गौर नहीं किया। सुनवाई के दौरान जस्टिस ने सीबीआई की उस दलील को स्वीकार किया, जिसमें सीबीआई के वकील ने कहा था कि मुखर्जी को जेल में सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। जहां सुरक्षा रक्षकों को हर समय पहरा रहता है। इसलिए इंद्राणी को जमानत देना उचित नहीं होगा। इससे अभियोजन पक्ष के मामले पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा सीबीआई के वकील ने दावा किया कि मुखर्जी ने अपनी बेटी शीना की हत्या को तीन साल तक छुपाने की कोशिश की है।

इस स्थिति में उसके प्रति कोई उदारता नहीं दिखाई जानी चाहिए। जेल अधिकारी मुखर्जी के स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं। और जरुरत पड़ने पर उसे जेजे अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया जाता है। इन दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस ने मुखर्जी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि पिछले दिनों इंद्राणी को दवा के ओवर डोज के चलते उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बोरा की 24 अप्रैल 2012 को हत्या की गई थी। 

Created On :   7 Sep 2018 2:10 PM GMT

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