फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची 'बैलगाडी दौड़', सरकार की अपील- रोक हटाओ

bailgadi race in maharashtra banned by supreme court
फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची 'बैलगाडी दौड़', सरकार की अपील- रोक हटाओ
फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची 'बैलगाडी दौड़', सरकार की अपील- रोक हटाओ

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र में बैलगाडी दौड़ के आयोजन का मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राज्य सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मुंबई हाईकोर्ट द्वारा इस खेल के आयोजन पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाए जाने की मांग की है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने इस खेल के आयोजन को मंजूरी देने के लिए कानून बनाया है। सरकारी वकील निशांत कातकनेश्वर के अनुसार इस खेल के संबंध में नियमों को अधिसूचित भी कर लिया गया है। बावजूद मुंबई हाईकोर्ट ने अक्टूबर में इस खेल के आयोजन पर प्रतिबंध और बढ़ा दिया है। इसे हटाए जाने के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

महाराष्ट्र सरकार और मुंबई हाईकोर्ट

मुंबई हाईकोर्ट ने अगस्त 2017 में महाराष्ट्र सरकार से पशुओं की क्रुरता को रोकने के लिए पशु अधिनियम (1960) में संशोधन के साथ बैलगाड़ी के आयोजन के बारे में नियम बनाने के लिए कहा था। इसके बाद सरकार ने पशुओं पर क्रुरता रोकथाम (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, 2017 बनाया। इसमें स्पष्ट रुप से कहा गया है कि बैलगाड़ी दौड़ आयोजित करने से पहले आयोजकों को संबंधित जिले के जिलाधिकारी सेअनुमति लेनी होगी। सरकार ने संशोधित नियमों को अधिसूचित कर लिया है, बावजूद मुंबई हाईकोर्ट ने बैल के साथ होनेवाली क्रूरता का हवाला देते हुए अक्टूबर में इसके आयोजन पर रोक लगा दी है। इसके खिलाफ अब महाराष्ट्र सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है।

Created On :   4 Dec 2017 5:58 PM GMT

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