2 लाख से ज्‍यादा का नकद लेनदेन न करें

Be ready to pay 100% penalty for transaction of more than 2 lakh
2 लाख से ज्‍यादा का नकद लेनदेन न करें
2 लाख से ज्‍यादा का नकद लेनदेन न करें

टीम डिजिटल, नई दिल्ली. अगर आप दो लाख से ज्‍यादा का लेनदेन नकद कर रहे हैं, तो भारी पेनाल्‍टी चुकाने को तैयार रहें. ऐसे लेन देन में जो व्यक्ति नकदी पाने वाला होगा उस पर 100 परसेंट पेनल्टी लगेगी। यह पेनल्टी नकदी के रूप में प्राप्त की जाने वाली राशि के बराबर होगी।

यदि कोई व्यक्ति 2.50 लाख रुपए नकद के रूप में प्राप्त करता है तो उस पर 2.50 लाख रुपए की ही पेनल्टी लगाई जाएगी। सरकार ने नकदी के लेन देन की सीमा 1 अप्रैल से 2 लाख रुपए तक तय कर दी है। इनकम टैक्‍स विभाग ने लोगों को ऐसे लेन देन की जानकारी टैक्स विभाग से साझा करने की भी सलाह दी है। इनकम टैक्‍स कानून में जोड़ी गई नई धारा 269एसटी दो लाख से ज्यादा के लेन देन पर पाबंदी लगाती है।

कोई भी व्यक्ति अगर किसी एक लेन देन में 2 लाख से ज्यादा की नकदी का इस्तेमाल करता है तो वह इनकम टैक्‍स कानून की धारा 269एसटी के उल्लंघन का दोषी पाया जाएगा। साथ ही कोई भी एक दिन में या किसी एक मद में भी दो लाख से ज्यादा का लेन देन करने पर भी दोषी माना जाएगा। इनकम टैक्‍स कानून की धारा 269एसटी का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर प्राप्त किये जाने वाली रकम के 100 फीसद के बराबर पेनल्टी का प्रावधान है।

Created On :   2 Jun 2017 1:25 PM GMT

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