नाईजीरियाई-बांग्लादेशियों को किराए पर घर देने से पहले पुलिस को जरूर दें सूचना

Before giving house to Nigerian-Bangladeshis must inform to police
नाईजीरियाई-बांग्लादेशियों को किराए पर घर देने से पहले पुलिस को जरूर दें सूचना
नाईजीरियाई-बांग्लादेशियों को किराए पर घर देने से पहले पुलिस को जरूर दें सूचना

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नाइजीरियाई और बांग्लादेशी मूल के अपराधियों से परेशान पालघर पुलिस ने अब लोगों से कहा है कि वे विदेशियों को किराए पर घर देने के पहले पुलिस को इसकी सूचना दें। जिले में अगले दो महीनों के लिए सीआरपीसी की धारा 144 (1) (2) (3) लागू कर दी गई है। लोगों से विदेशियों से जुड़े वीजा और पासपोर्ट की फोटोकॉपी भी नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा कराने को कहा है। पुलिस ने ऐसा न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। कुछ दिनों पहले नालासोपारा इलाके में एक नाइजीरियाई युवक की हत्या के बाद उसके साथियों ने इलाके में खूब तोड़फोड़ और हंगामा किया था। जिसके बाद स्थानीय लोगों से भी उनकी भिड़ंत हो गई थी। दरअसल मुंबई से सटे पालघर जिले के वसई तालुका में सस्ते किराए और मुंबई आने जाने के लिए लोकल सुविधा के चलते बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक रहने लगे हैं। मीरा रोड, वसई, नालासोपारा जैसे इलाकों में बड़ी संख्या में नाईजीरियाई और बांग्लादेशी रहने लगे हैं। पुलिस के लिए परेशानी यह है कि बड़ी संख्या में नाइजीरियाई और बांग्लादेशी मादक पदार्थों के कारोबार और ऑनलाइन ठगी के धंधे में लिप्त हैं। इनमें से बड़ी संख्या में ऐसे विदेशी नागरिक हैं जो बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे हैं। 

कुछ दिनों पहले नालासोपारा में हुए हंगामे और अवैध रुप से रह रहे विदेशियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस ने अगले दो महीनों के लिए पालघर जिले में सीआरपीसी की धारा 144 (1) (2) (3) लगा दी है। इसके तहत विदेशी नागरिकों को किराए पर फ्लैट, घर, दुकान, होटल और जमीन किराए पर देने से पहले पुलिस स्टेशन को सूचना देनी होगी। जिन लोगों ने पहले से विदेशियों को किराए पर फ्लैट दे रखे हैं उन्हें भी तुरंत इसकी सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन में देने और संबंधित दस्तावेज जमा कराने को कहा गया है। किसी भी विदेशी मेहमान के आने पर भी उसकी सूचना 24 घंटे के भीतर पुलिस स्टेशन को देनी होगी। इसके अलावा उस व्यक्ति की हाल ही में निकाली गई तस्वीर के साथ उसके परिवार और दोस्तों की ग्रुप फोटो भी पुलिस को देनी होगी। भारत आने की वजह के साथ वैध पासपोर्ट और वीजा की प्रतियां भी पुलिस स्टेशन में जमा कराने को कहा गया है। किराएदारों की सूचना पुलिस को देने से जुड़ा कानून पहले से लागू है लेकिन अब पुलिस ने लोगों को हिदायत दी है कि वे विदेशियों को घर देने से पहले इसकी जानकारी पुलिस को दें।  

बढ़ रहे हैं अपराध

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा हाल ही में जारी आंकड़े बताते हैं कि देश में विदेशियों द्वारा किए जा रहे अपराधों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में साल 2015 में विदेशियों ने 1278 आपराधिक वारदातें अंजाम दी थी। यह साल 2017 में बढ़कर 2242 हो गईं। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 1098 विदेशी नागरिकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में साल 2015 में 87 विदेशी नागरिकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। साल 2016 में इसमें कमी और इस साल विदेशियों के खिलाफ 56 मामले दर्ज हुए। साल 2017 में इसमें भारी बढ़ोत्तरी हुई और विदेशी नागरिकों के खिलाफ कुल 140 आपराधिक मामले दर्ज किए गए।  

बढ़ रहे विदेशी अपराधी
साल        भारत      महाराष्ट्र

2015      1278        87
2016      1226        56
2017      2242      140
 

Created On :   11 Nov 2019 3:34 PM GMT

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