पुलिसकर्मियों के 8655 पदों के सृजन पर 31 मार्च तक निर्णय ले सरकार - बॉम्बे हाई कोर्ट

Bombay High Court directed State Government for creation of additional policemen posts
पुलिसकर्मियों के 8655 पदों के सृजन पर 31 मार्च तक निर्णय ले सरकार - बॉम्बे हाई कोर्ट
पुलिसकर्मियों के 8655 पदों के सृजन पर 31 मार्च तक निर्णय ले सरकार - बॉम्बे हाई कोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ट्रैफिक के नियमन के लिए पुलिसकर्मियों के 8655 अतिरिक्त पदों के सृजन को लेकर 31 मार्च 2019 तक निर्णय लेने का निर्देश दिया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक ने इस संबंध में 23 जनवरी 2019 को सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है।

न्यायमूर्ति अभय ओक व न्यायमूर्ति एएस गड़करी की खंडपीठ ने महानगर निवासी टीजी खानचंदानी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में अवैध पार्किंग व लावरिस वाहनों की यहां-वहां पार्किंग से होनेवाली परेशानी के मुद्दे को उठाया गया है। खंडपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि पुलिसकर्मियों के अतिरिक्त पदों को सृजन को लेकर लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता सरकार के लिए अवरोध नहीं बनेगी। सरकार इस दौरान पदों को लेकर फैसला कर सकती है।

इससे पहले सरकारी वकील ने खंडपीठ के सामने कहा कि राज्य के पुलिस महानिदेशक ने ट्रैफिक के नियमन को लेकर राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। जिसमें पुलिसकर्मियों के अतिरिक्त पदों के सृजन के अलावा स्टाफिंग पैटर्न में भी बदलाव का सुझाव दिया गया है। सरकारी वकील की इन दलीलों को सुनने व राज्य के पुलिस महानिदेशक के प्रस्ताव की बात को जानने के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार को उपरोक्त निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 15 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी। 

Created On :   1 Feb 2019 7:31 PM GMT

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