बांबे हाई कोर्ट का निर्देश- एसटी कर्मचारी यूनियन को सौंपी जाए हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट

Bombay High Court directs government on demand of ST employee union
बांबे हाई कोर्ट का निर्देश- एसटी कर्मचारी यूनियन को सौंपी जाए हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट
बांबे हाई कोर्ट का निर्देश- एसटी कर्मचारी यूनियन को सौंपी जाए हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाई कोर्ट ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल पर गए एसटी कर्मचारियों की मांग को लेकर उच्चाधिकार समिति (हाई पवार कमेटी) की ओर से तैयार रिपोर्ट को कर्मचारी यूनियन को उपलब्ध कराने को कहा है। जस्टिस आरएम बोर्ड व जस्टिस राजेश केतकर की बेंच ने कर्मचारियों की हड़ताल के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया।

इससे पहले सरकारी वकील अभिनंदन व्याज्ञानी ने कहा कि उच्चाधिकार कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की है वह गोपनीय है। हमने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की बात को सुना है। वहीं यूनियन की ओर से पैरवी कर रही वकील ने कहा कि उच्चाधिकार कमेटी ने एक तरफा रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में लिखी गई बातों को बगैर जाने हम इसे मानने के लिए कैसे राजी हों सकते हैं।

इन दलीलों को सुनने के बाद बेंच ने कहा कि रिपोर्ट कर्मचारियों की मांग को लेकर तैयार की गई है। इसमे क्या गोपनीय हो सकता है। इसलिए यह रिपोर्ट कर्मचारियों के यूनियन को सौपी जाए। ताकि वे इसे समझ कर किसी नतीजे पर पहुंच सके। बेंच ने यह कहते हुए मामले की सुनवाई दो सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी।

Created On :   15 Jan 2018 5:16 PM GMT

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