कोर्ट ने दी रेप पीड़िता को 20 सप्ताह का गर्भ गिराने की परमिशन, मेडिकल प्रक्रिया होगी पूरी

bombay high court give permission to abortion of rape victim
कोर्ट ने दी रेप पीड़िता को 20 सप्ताह का गर्भ गिराने की परमिशन, मेडिकल प्रक्रिया होगी पूरी
कोर्ट ने दी रेप पीड़िता को 20 सप्ताह का गर्भ गिराने की परमिशन, मेडिकल प्रक्रिया होगी पूरी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने दुष्कर्म पीड़िता को उसका 20 सप्ताह 3 दिन का गर्भ गिराने की अनुमति दी है। पीड़िता की मां ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कोर्ट से यह अनुमति मांगी थी। पूर्व में हाईकोर्ट ने शहर के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल में मेडिकल बोर्ड गठित करके पीड़िता की मानसिक और शारीरिक जांच कर रिपोर्ट मांगी थी। सोमवार को बोर्ड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कोर्ट को बताया गया कि इस वक्त पीड़िता को गर्भपात की अनुमति देना उचित होगा। गर्भपात के कारण उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर कोई गंभीर असर नहीं पड़ेगा। अगर वह बच्चे को जन्म देगी तो उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। बोर्ड की रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दी है। अगले दो दिनों में उसे मेडिकल जा कर प्रक्रिया पूर्ण करने को कहा गया है।

आरोपी ने अपहरण किया था रेप
दरअसल इस याचिका में दावा था कि 18 अगस्त को क्षेत्र के ही एक युवक ने किशोरी का अपहरण किया और उसके साथ दुराचार किया। अब उसका गर्भ 20 सप्ताह और 4 दिन को हो गया है। इस बच्चे का अगर जन्म हुआ, तो उसे शारीरिक और मानसिक हानि होगी, ऐसे में उसे गर्भपात की अनुमति दी जानी चाहिए। पीड़िता का पक्ष सुनकर हाईकोर्ट ने शासकीय चिकित्सा अस्पताल में शनिवार को उसकी मानसिक और शारीरिक जांच के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ता की ओर से एड. चिन्मय धर्माधिकारी ने पक्ष रखा।

भाई ने दर्ज कराई थी अपहरण की शिकायत
किशोरी ने कोर्ट को बताया था कि उसके अपहरण के बाद उसके भाई ने बुटीबोरी पुलिस में प्रकरण की शिकायत भी की थी। जब पुलिस ने उसे खोज निकाला, तो स्वास्थ्य जांच में उसके गर्भवती होने की बात सामने आई।  चिकित्सकों ने स्पष्ट किया था कि इस वक्त गर्भपात कराने से उसे शारीरिक और मानसिक क्षति पहुंचने का खतरा है। जांच में पता चला कि बीते फरवरी से उसके साथ आरोपी दुराचार कर रहा था। ऐसे में आरोपी के खिलाफ भादवि 372 और पॉक्सो सेक्शन 6 के तहत मामला भी दर्ज किया गया था।

Created On :   11 Sep 2018 7:22 AM GMT

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