1993 बम धमाके के दोषी करीउल्ला को हाईकोर्ट ने पैरोल देने से किया इंकार

Bombay High Court refused parole to Bashir guilty in 1993 blast case
 1993 बम धमाके के दोषी करीउल्ला को हाईकोर्ट ने पैरोल देने से किया इंकार
 1993 बम धमाके के दोषी करीउल्ला को हाईकोर्ट ने पैरोल देने से किया इंकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने 1993 बम धमाके मामले दोषी पाए गए बशीर अहमद करीउल्ला को पैरोल पर रिहा करने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि करीउल्ला को पैरोल पर रिहा किया जात है तो इससे सामाजिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। यह कहते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वीके ताहिलरमानी व न्यायमूर्ति एमएस सोनक की खंडपीठ ने करीउल्ला के पैरोल दिए जाने के आवेदन को खारिज कर दिया।

आवेदन में करीउल्ला ने कहा था कि उसकी पत्नी बीमार है इसलिए उसे पैरोल पर रिहा किया जाए। किंतु आवेदन पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि करीउल्ला को गंभीर मामले में दोषी पाया गया है ऐसे में उसे पैरोल पर रिहा करना उचित नहीं होगा। करीउल्ला को इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और वह फिलहाल नाशिक जेल में बंद है। 
 

Created On :   9 Aug 2018 3:04 PM GMT

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