निजी कारणों से पिता के इस्तीफे के बाद बेटे को अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार नहीं : बांबे हाईकोर्ट

Bombay High Court verdict on petition on compassionate appointment
निजी कारणों से पिता के इस्तीफे के बाद बेटे को अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार नहीं : बांबे हाईकोर्ट
निजी कारणों से पिता के इस्तीफे के बाद बेटे को अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार नहीं : बांबे हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। निजी आधार पर नौकरी से इस्तीफा देने वाले कर्मचारी के उत्तराधिकारी को अनुकंपा नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं है। बांबे हाईकोर्ट ने ऐसे कर्मचारी के निधन के बाद उसके बेटे की ओर से अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया।

महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी लिमिटेड (महावितरण) में कार्यरत कल्याण घोलवे ने निजी कारणों का हवाला देते हुए 20 जून 20006 को अपने पद से इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने के एक महीने के बाद घोलवे का निधन हो गया था। सेवा से जुड़े लाभ मिलने के बाद घोलवे के बेटे सुदर्शन ने सरकारी बिजली कंपनी महावितरण में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था लेकिन महावितरण ने घोलवे के आवेदन पर गौर कर नहीं किया। लिहाजा उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस आरएम सावंत व जस्टिस केके सोनावने की बेंच के सामने याचिका पर सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद बेंच ने पाया कि याचिकाकर्ता के पिता ने पहले मेडिकल आधार पर अपने पद से इस्तीफा दिया था लेकिन जरुरी मेडिकल सर्टीफिकेट न जोड़ने के चलते उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया था। एक महीने बाद उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। इस बीच उनका निधन हो गया गया। बेंच ने मामले से जुड़े रिकार्ड को देखने के बाद कहा कि याचिकाकर्ता के पिता ने निजी आधार पर इस्तीफा दिया था ऐसे में महावितरण द्वारा याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति के लिए योग्य न पाने के फैसले में हमे हस्तक्षेप करने की कोई जरुरत नहीं महसूस हो रही है। यह कहते हुए बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया।

Created On :   22 Sep 2018 7:20 PM GMT

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