इलाज के बहाने रेप करने वाले तांत्रिक को हाईकोर्ट से जमानत नहीं, फेसबुक से हुआ था सम्पर्क 

Bombay High Court refuses the bail application of Rape accused
इलाज के बहाने रेप करने वाले तांत्रिक को हाईकोर्ट से जमानत नहीं, फेसबुक से हुआ था सम्पर्क 
इलाज के बहाने रेप करने वाले तांत्रिक को हाईकोर्ट से जमानत नहीं, फेसबुक से हुआ था सम्पर्क 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज के बहाने एक महिला के साथ रेप करने वाले आरोपी तांत्रिक को बांबे हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। पीड़ित महिला ने शिकायत में दावा किया है कि उसके पिता कैंसर से पीड़ित थे और उनके इलाज के नाम पर पूजा के बहाने आरोपी ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।

पीड़ित महिला के मुताबिक वह फेसबुक के जरिए तांत्रिक से मिली थी। आरोपी ने जब उसके साथ पहली बार दुष्कर्म किया था तो उसके वीडियो भी बनाए थे। इसके बाद उसने वीडियो को यूट्यूब व फेसबुक में वायरल करने के नाम पर जबरन दुष्कर्म किया। यहीं नहीं तांत्रिक ने पीड़ित से इलाज के नाम पर की जानेवाली पूजा के लिए तीन लाख रुपए भी लिए। तांत्रिक की तीन पत्नियां हैं। इसमे से दो विदेशों में रहती हैं।

महिला की शिकायत के आधार पर ठाणे पुलिस ने आरोपी तांत्रिक साईलाल जेधिया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 420, 506 के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी कानून व ब्लैक मैजिक कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया किया।

मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए तांत्रिक ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे के सामने जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान तांत्रिक के वकील ने महिला के आरोपों को निराधारा बताया और कहा कि कारोबारी मतभेद के चलते महिला ने शिकायत दर्ज कराई है।

तथ्यों पर गौर करने के बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि 60 वर्षीय आरोपी तांत्रिक ने महिला की परेशानी का फायदा उठाया और उसका यौन उत्पीड़न किया। ऐसा उसने अन्य महिलाओं के साथ भी किया है। इसलिए वह जमानत पाने का हकदार नहीं है। यह कहते हुए न्यायमूर्ति ने आरोपी तांत्रिक के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।

Created On :   30 May 2018 1:03 PM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story