मंत्रिमंडल से मंजूरी : महाविद्यालयों और शिक्षा संस्थानों को मिलेगी बकाया छात्रवृत्ति की राशि 

Cabinet approved to distribute amount of outstanding scholarship
मंत्रिमंडल से मंजूरी : महाविद्यालयों और शिक्षा संस्थानों को मिलेगी बकाया छात्रवृत्ति की राशि 
मंत्रिमंडल से मंजूरी : महाविद्यालयों और शिक्षा संस्थानों को मिलेगी बकाया छात्रवृत्ति की राशि 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विभिन्न महाविद्यालयों और शिक्षा संस्थानों में साल 2017-18 शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश लेने वाले पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की बकाया छात्रवृत्ति की राशि वितरित करने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। विद्यार्थियों की बकाया छात्रवृत्ति में शिक्षा शुल्क, परीक्षा शुल्क और निर्वाह भत्ते का समावेश है। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार निर्वाह भत्ते पात्र विद्यार्थियों के आधार कार्ड नंबर से जोड़े गए बैंक खाते में जमा कराया जाएगा। जबकि शिक्षा शुल्क और परीक्षा शुल्क को संबंधित महाविद्यालय अथवा शिक्षा संस्थान को ऑफलाइन पद्धति से उपलब्ध कराया जाएगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों की शिक्षा और परीक्षा शुल्क प्राप्त न कर सकने वाले महाविद्यालय और शिक्षा संस्थान को केवल शैक्षणिक वर्ष 2017-18 की बकाया राशि कुछ नियम और शर्तों के साथ दी जाएगी। महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों में से अभी तक लाभ पाने वाले विद्यार्थियों को छोड़कर बाकी के छात्रों को पाठ्यक्रमों के लिए देय राशि चार सप्ताह में दी जाएगी। 

उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय को कवयित्री बहिणाबाई चौधरी का नाम   
जलगांव स्थित उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय का नाम अब कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय होगा। आगामी 11 अगस्त को बहिणाबाई की जयंती के दिन से विश्वविद्यालय को कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय के नामविस्तार को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने इससे संबंधित अध्यादेश जारी करने को मंजूरी दी। उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय को महान कवयित्री बहिणाबाई चौधरी का नाम देने को लेकर विभिन्न संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने प्रदेश सरकार से मांग की थी।

जनभावना को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बजट सत्र के दौरान 22 मार्च 2018 को विश्वविद्यालय के नामविस्तार की घोषणा की थी। इसके अनुसार मंत्रिमंडल ने नामविस्तार का अध्यादेश जारी करने को मंजूरी दी। इसके लिए महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम-2016 के अनुसूची भाग-1 में अनुक्रमांक 8 में संशोधन किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने के लिए विधानमंडल में पेश किए जाने वाले अध्यादेश के मसौदे को भी स्वीकृति प्रदान की है। 
 

Created On :   3 May 2018 2:18 PM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story