इंद्राणी को शिकायत दर्ज कराने की अनुमति, जेल अधिकारियों पर है आरोप

CBI court allows Indrani to file complaint against jail officials
इंद्राणी को शिकायत दर्ज कराने की अनुमति, जेल अधिकारियों पर है आरोप
इंद्राणी को शिकायत दर्ज कराने की अनुमति, जेल अधिकारियों पर है आरोप

एजेंसी, मुंबई। सीबीआई की विशेष अदालत ने आज शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को 'बायकुला जेल' मामले में जेल अधिकारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की अनुमति दे दी है। इंद्राणी का कहना है कि जेल में विरोध प्रदर्शन के लिए कैदियों को उकसाने के झूठे आरोप में बायकुला जेल अधिकारियों ने उसे पीटा था और यौन उत्पीड़न की धमकी दी थी। स्पेशल सीबीआई जज जे सी जगदाले ने बताया कि इंद्राणी को पहले मेडिकल जांच के लिए भेजा जाएगा और बाद में शहर के नागपाड़ा पुलिस थाने ले जाकर जेल अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाएगी।

अदालत ने इंद्राणी को पुलिस की शिकायत दर्ज करने की मंजूरी तब दी, जब जेल में मृत पायी गई मंजू का मामला क्राइम ब्रांच के पास गया। इंद्राणी ने कोर्ट को बताया कि उससे मारपीट और छेड़खानी की गई थी। वह मंजू की मौत पर कोर्ट में धारा 164 CRPC के तहत एक स्टेटमेंट देने वाली थी, जो पुलिस के बयान के ठीक उलट था। वह कोर्ट को बताने वाली थी कि उसने खुद जेल अधिकारियों को मंजू की पिटाई करते हुए देखा था। बाद में जब उसने अधिकारियों से मंजू का हाल जानना चाहा,तो उसे बताया गया कि मंजू ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि मंजू की मौत हो गई है।

इंद्राणी ने बताया कि मंजू की मौत पर मामला दर्ज होने के बाद वह गवाह बनना चाहती थी। घटना को याद करते हुए उसने कहा कि जब महिला कैदी मंजू की मौत का सच जानना चाहती थी, तो जेल अधिकारियों ने लाइट बंद कर कैदियों की एक तरफ से पिटाई शुरू कर दी। महिला कर्मचारियों के साथ-साथ पुरुष अधिकारियों ने भी महिला कैदियों पर डंडे बरसाए। इंद्राणी ने कहा कि इस पिटाई में उसे हाथ और पैर में चोटे आईं हैं। इंद्राणी ने आगे कहा कि जेल सुप्रीडेंट ने उसे कहा, 'तू गवाह बनना चाहती है तुझे भी देख लेंगे।' इंद्राणी ने आगे कहा कि जेल सुप्रीडेंट ने उसे कहा कि जो हाल मंजू का हुआ है वैसा ही तेरा होगा।

इंद्राणी की वकील गुंजन मंगला ने कहा,'मंजू की मौत के बाद इंद्राणी को जमकर पीटा गया। इंद्राणी ने मुझे चोटों के निशान भी बताए। मंजू की मौत और कैदियों की सामूहिक पिटाई पर कई अन्य कैदी भी जेल अधिकारियों के खिलाफ बयान देना चाहती हैं।'

गौरतलब है कि शुक्रवार को मंजू की मौत के बाद शनिवार को कैदियों ने विरोध स्वरूप जेल की छत पर प्रदर्शन किया था। कैदियों ने इस दौरान जेल में न्यूज पेपर और कई कागजात को भी आग लगा दी थी। इसके बाद नागपाड़ा पुलिस ने 200 कैदियों के खिलाफ बायकुला जेल में दंगा करने के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें इंद्राणी के खिलाफ भी कैदियों को भड़काने, सरकारी कर्मचारियों की पिटाई करने का मामला दर्ज किया गया था।

Created On :   28 Jun 2017 3:49 PM GMT

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