CBI ने विदेश मंत्रालय से कहा- बिना रेड कॉर्नर नोटिस के भी हो सकता है मेहुल चोकसी का प्रत्यर्पण

CBI told external affairs ministry, Mehul Choksi can extradite without RCN
CBI ने विदेश मंत्रालय से कहा- बिना रेड कॉर्नर नोटिस के भी हो सकता है मेहुल चोकसी का प्रत्यर्पण
CBI ने विदेश मंत्रालय से कहा- बिना रेड कॉर्नर नोटिस के भी हो सकता है मेहुल चोकसी का प्रत्यर्पण
हाईलाइट
  • CBI ने विदेश मंत्रालय से कहा है कि भारत बिना रेड कॉर्नर नोटिस के भी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण की कोशिश कर सकता है।
  • पंजाब नेशनल बैंक में किए गए 13000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी इन दिनों एंजीगुआ में है।
  • मेहुल चोकसी के पासपोर्ट की कॉपी भी एक न्यूज चैनल के हाथ लगी है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक में किए गए 13000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी इन दिनो एंजीगुआ में है। भारत सरकार लगातार उसके प्रत्यर्पण की कोशिशें कर रही है। इस बीच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने विदेश मंत्रालय से कहा है कि भारत बिना रेड कॉर्नर नोटिस के भी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण की कोशिश कर सकता है। वहीं मेहुल चोकसी के पासपोर्ट की कॉपी एक न्यूज चैनल के हाथ लगी है।

क्या कहा CBI ने?
CBI ने विदेश मंत्रालय को जो चिट्ठी लिखी है उसमें कहा गया है कि रेड कॉर्नर नोटिस का उद्देश्य फरार आरोपी के ठिकाने का पता लगाने के लिए होता है। अब जब ये साफ हो चुका है कि मेहुल चोकसी एंटीगुआ में है और उसने वहां की नागरिकता भी ले ली है तो फिर रेड कॉर्नर नोटिस का कोई खास महत्व नहीं रह जाता। जांच एजेंसी ने मंत्रालय को यह भी बताया है कि उसने चोकसी की अंतरिम गिरफ्तारी की मांग करते हुए एंटीगुआ के अपने समकक्ष को पत्र भी लिखा है। अधिकारियों ने कहा कि अंतरिम गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण के लिए अगला कदम अब एंटीगुआ को लेना होगा।

घोटला उजागर होने से पहले ही बनावा लिया था पासपोर्ट
उधर मेहुल चोकसी ने चोकसी ने एंटीगुआ में खुद पर लगे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। इतना ही नहीं उसने भारतीय जेलों की हालत खराब बताई है। चोकसी ने जेलों में मानवाधिकार उल्लंघन का हवाला दिया है और उसने भारत में लिंचिंग की आशंका जताई है। वहीं एक न्यूज चैनल के हाथ मेहुल चोकसी के एंटीगुआ के पासपोर्ट की कॉपी हाथ लगी है। इस पासपोर्ट का नंबर AB00713 है। पासपोर्ट 16 नवंबर 2017 से 15 नवंबर 2022 तक के लिए वैध है। इससे साफ होता है कि पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले के खुलासे से पहले ही मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ की नागरिकता ले ली थी।


Created On :   27 Aug 2018 6:55 PM GMT

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